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Jalaun News: दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Feb 2026 12:15 AM IST
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Twenty-year sentence for rape convict
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उरई। सात साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश ने युवक को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई। एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 13 वर्षीय भांजी को वह अपने यहां रखकर पढ़ा रहा था। 16 जून 2018 को भांजी सुबह 5 बजे शौच के लिए गई थी लेकिन लौटकर नहीं आई। परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ दो जुलाई 2018 को अपहरण की धारा में रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी थी। जांच में चुर्खी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार यादव का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया था। उसके पास से किशोरी भी मिली थी। किशोरी ने बताया कि प्रमोद ने दुष्कर्म किया। बताया कि अन्य चार लोगों ने भी आरोपी का सहयोग किया। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा में बढ़ोतरी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों को के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए थे। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने प्रमोद कुमार यादव को किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण चार आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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