सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Monitoring approved in the case of lawyers injured by Chinese manja

Jaunpur News: चीनी मांझा से घायल अधिवक्ताओं के मामले में निगरानी स्वीकृत

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Monitoring approved in the case of lawyers injured by Chinese manja
विज्ञापन
जौनपुर। चीनी मांझा से घायल अधिवक्ताओं के मामले में सीजेएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में दाखिल निगरानी स्वीकृत की गई है। पतंग उड़ाने वाले छह अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की सीजेएम कोर्ट से मांग की गई थी। निगरानी में उत्तर प्रदेश सरकार जरिये जिलाधिकारी व अज्ञात व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने विपक्षियों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने पांच फरवरी 2025 को सीजेएम कोर्ट में छह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लाइन बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। 13 जनवरी 2025 को 4:00 बजे शाम वादी अपने साथी अधिवक्ता शिवराज यादव के साथ दीवानी न्यायालय से सिपाह की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहा था। शास्त्री पुल पर चीनी मांझा से दोनों लोग घायल हो गए। पुल के पश्चिम खाली मैदान व छत पर पांच लोग प्रतिबंधित मांझा से पतंग उड़ा रहे थे। घायल अधिवक्ताओं को देखकर हंसने लगे व तालियां बजाने लगे। मौके पर अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित थे जो घायल अधिवक्ताओं को अस्पताल ले गए। थाना व पुलिस अधीक्षक ने कोई सुनवाई नहीं की। सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया तो उन्होंने पुलिस जांच के बजाय मामले को बतौर परिवाद दर्ज करने का आदेश दे दिया. जिससे क्षुब्ध होकर वादी ने अधिवक्ता विकास तिवारी के माध्यम से निगरानी जिला जज कोर्ट में दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकृत किया।
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed