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Jhansi: संपत्ति कुर्की के आदेश पर न्यायालय की मुहर, जिलाधिकारी के आदेश को दी गई थी चुनौती
Sun, 09 Aug 2026 07:31 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Sun, 09 Aug 2026 07:31 PM IST
सार
न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। विशेष लोक अभियोजक एसपी पाठक के मुताबिक न्यायालय ने भी माना कि अपराध के बलबूते पर उक्त संपत्ति अर्जित की गई थी।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
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विस्तार
रक्सा थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में नामजद आरोपी पिता व पुत्र की संपत्ति जिलाधिकारी ने कुर्क की थी। इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन एडीजे देवाशीष की अदालत ने उसे यथावत रखा। अब उनकी संपत्ति वापस नहीं होगी।
तीन साल पहले जिलाधिकारी ने रक्सा थाना क्षेत्र में गैंग बनाकर दहशत फैलाने के मामले में प्रेम सिंह व उसके बेटे राहुल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। दोनों आरोपी एक युवक की हत्या में भी नामजद हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी ने हेमंत की 10 लाख रुपये कीमत की कार व 43 हजार रुपये के स्कूटर का कुर्की आदेश दिया था। इसके साथ ही उसके पिता प्रेमसिंह की करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। दोनों आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। विशेष लोक अभियोजक एसपी पाठक के मुताबिक न्यायालय ने भी माना कि दोनों ने अपराध के बलबूते पर उक्त संपत्ति अर्जित की थी।
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तीन साल पहले जिलाधिकारी ने रक्सा थाना क्षेत्र में गैंग बनाकर दहशत फैलाने के मामले में प्रेम सिंह व उसके बेटे राहुल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। दोनों आरोपी एक युवक की हत्या में भी नामजद हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी ने हेमंत की 10 लाख रुपये कीमत की कार व 43 हजार रुपये के स्कूटर का कुर्की आदेश दिया था। इसके साथ ही उसके पिता प्रेमसिंह की करीब छह करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। दोनों आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। विशेष लोक अभियोजक एसपी पाठक के मुताबिक न्यायालय ने भी माना कि दोनों ने अपराध के बलबूते पर उक्त संपत्ति अर्जित की थी।
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