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Jhansi News: तीन बार गैर जमानती वारंट के बाद भी नहीं पेश हुए माइक्रोमैक्स कंपनी के सीईओ
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। वारंटी अवधि में एलईडी टीवी खराब होने पर इसे न बदले जाने के मामले में तीन बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी माइक्रोमैक्स कंपनी के सीईओ उपभोक्ता फोरम के सामने पेश नहीं हुए। सीईओ राहुल शर्मा गजनी फिल्म की अभिनेत्री अशिन के पति बताए गए हैं।
करीब 10 साल पहले शहर के कोचिंग संचालक रीतेश साहू के पिता ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन एलईडी टीवी खरीदी थी। वारंटी अवधि से पहले ही टीवी खराब हो गई। उन्होंने इसकी ऑनलाइन शिकायत की। इसके बाद जीवनशाह स्थित अधिकृत सर्विस सेंटर से मैकेनिक आया। उसने बताया था कि पैनल बदलना पड़ेगा। लेकिन न तो पैनल बदला न ही टीवी। दिसंबर 2017 में अधिवक्ता गणेश खरे के माध्यम से उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया गया था। कंपनी की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर 2019 में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए आयोग ने दो माह के अंदर टीवी की कीमत 31 हजार 990 रुपये देने का आदेश दिया था। लेकिन कंपनी ने न तो राशि दी और न ही टीवी बदली। इसके बाद मामले की सुनवाई अध्यक्ष अमरपाल सिंह और तात्कालिक सदस्य मीरा रायकवार और किशोर कुमार तोहरे ने की थी। लंबा समय गुजरने के बाद भी कोई जवाब न आने पर जुलाई 2024 में माइक्रोमैक्स कंपनी के सीईओ राहुल शर्मा को नोटिस जारी किया गया। फिर जमानती वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया गया, लेकिन कंपनी के सीईओ शर्मा पेश नहीं हुए। अब तक तीन गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। साथ ही हरियाणा में गुड़गांव के एसपी को पत्र लिखकर कंपनी के सीईओ को पेश कराने के लिए कहा लेकिन अब तक आयोग में पेशी नहीं हो सकी।
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करीब 10 साल पहले शहर के कोचिंग संचालक रीतेश साहू के पिता ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन एलईडी टीवी खरीदी थी। वारंटी अवधि से पहले ही टीवी खराब हो गई। उन्होंने इसकी ऑनलाइन शिकायत की। इसके बाद जीवनशाह स्थित अधिकृत सर्विस सेंटर से मैकेनिक आया। उसने बताया था कि पैनल बदलना पड़ेगा। लेकिन न तो पैनल बदला न ही टीवी। दिसंबर 2017 में अधिवक्ता गणेश खरे के माध्यम से उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया गया था। कंपनी की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर 2019 में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए आयोग ने दो माह के अंदर टीवी की कीमत 31 हजार 990 रुपये देने का आदेश दिया था। लेकिन कंपनी ने न तो राशि दी और न ही टीवी बदली। इसके बाद मामले की सुनवाई अध्यक्ष अमरपाल सिंह और तात्कालिक सदस्य मीरा रायकवार और किशोर कुमार तोहरे ने की थी। लंबा समय गुजरने के बाद भी कोई जवाब न आने पर जुलाई 2024 में माइक्रोमैक्स कंपनी के सीईओ राहुल शर्मा को नोटिस जारी किया गया। फिर जमानती वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया गया, लेकिन कंपनी के सीईओ शर्मा पेश नहीं हुए। अब तक तीन गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। साथ ही हरियाणा में गुड़गांव के एसपी को पत्र लिखकर कंपनी के सीईओ को पेश कराने के लिए कहा लेकिन अब तक आयोग में पेशी नहीं हो सकी।
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