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Kannauj News: दुष्कर्म के आरोप से सेना का जवान बरी
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मैनपुरी। जिला कन्नौज के रहने वाले एक सेना के जवान को दुष्कर्म करने के आरोप से बरी कर दिया गया है। उसके खिलाफ थाना किशनी क्षेत्र की एक युवती ने पांच साल पहले दुष्कर्म करने की रिपोर्ट लिखाई थी। एफटीसी प्रथम जज विष्णु कुमार मिश्रा ने आरोप साबित नहीं होने पर सेना के जवान को दोषमुक्त घोषित किया है।
थाना किशनी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने थाना कुर्रा में 24 मई 2021 को रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के अनुसार जिला कन्नौज के थाना सौंरिख के गांव गोसिया के रहने वाले अनोज पाल ने चार सितंबर 2020 को थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव सिहार में अपनी एक रिश्तेदार के घर पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में अनोज ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने जांच करने के बाद अनोज पाल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम जज विष्णु कुमार मिश्रा के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाह दुष्कर्म करने का आरोप साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर एफटीसी प्रथम जज विष्णु कुमार मिश्रा ने सेना के जवान अनोज पाल को संदेह का लाभ देते हुए दुष्कर्म करने के आरोप से बरी कर दिया है।
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थाना किशनी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने थाना कुर्रा में 24 मई 2021 को रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के अनुसार जिला कन्नौज के थाना सौंरिख के गांव गोसिया के रहने वाले अनोज पाल ने चार सितंबर 2020 को थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव सिहार में अपनी एक रिश्तेदार के घर पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में अनोज ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने जांच करने के बाद अनोज पाल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई एफटीसी प्रथम जज विष्णु कुमार मिश्रा के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाह दुष्कर्म करने का आरोप साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलीलों के आधार पर एफटीसी प्रथम जज विष्णु कुमार मिश्रा ने सेना के जवान अनोज पाल को संदेह का लाभ देते हुए दुष्कर्म करने के आरोप से बरी कर दिया है।