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Kannauj News: गैंगस्टर में दंपती समेत तीन को सात-सात वर्ष की कैद

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Jan 2026 01:15 AM IST
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In the gangster case, three people, including a couple, were sentenced to seven years in prison each.
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कन्नौज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी हरेंद्रनाथ ने गैंग बना कर क्षेत्र में दहशत व आतंक फैलाने वाले गैंगस्टर दोषी दंपती व एक अन्य को मंगलवार को सात-सात वर्ष की कैद व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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मामले की प्राथमिकी 30 जनवरी 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली गुरसहायगंज नागेंद्र कुमार पाठक ने दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में बताया गया कि कोतवाली क्षेत्र के झूसीनागर निवासी नरवेश सिंह भदौरिया उर्फ नन्हें, उसकी पत्नी किरन सिंह भदौरिया व एक अन्य अभिषेक उर्फ लखन द्वारा अपने परिवार को आर्थिक व भौतिक लाभ देेने के उद्देश्य से क्षेत्र में भय व आतंक फैलाया गया।
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उप निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने मामले की विवेचना की थी। विवेचना के बाद 11 अक्तूबर 2019 को चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। साक्ष्यों के अवलोकन व गवाहों के ब्यानों के आधार पर अदालत ने दंपती समेत तीनों आरोपियों को दोषी पाया। मंगलवार को कोर्ट ने दोषी नरवेश सिंह भदौरिया उर्फ नन्हें, उसकी पत्नी किरन सिंह भदौरिया व एक अन्य अभिषेक उर्फ लखन सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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