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Kannauj News: किशारी को प्रेम जाल में फंसाकर किया दुष्कर्म, 20 साल का कारावास
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कन्नौज। शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय किशोरी को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी को अदालत ने शुक्रवार को सख्त सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी युवक को 20 वर्ष का कारावास सुनाया। साथ ही 1.01 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी शिवम कश्यप को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।
गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 26 जून 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि इंदिरानगर निवासी शिवम कश्यप उसकी 15 वर्षीय पुत्री को 22 जून 2024 को शादी का झांसा देकर फुसलाकर ले गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी किशोरी को गुरसहायगंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन से दिल्ली और फिर नोएडा ले गया था। वहां मंदिर में शादी का ढोंग रचाकर एक किराए के कमरे में रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
चिकित्सीय परीक्षण के दौरान किशोरी छह माह की गर्भवती पाई गई। अदालत में बयान दर्ज कराते हुए किशोरी ने स्वीकार किया कि शिवम के साथ उसका एक साल से प्रेम प्रसंग था और वह उसी के साथ रहना चाहती है। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता के तहत नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी औचित्य नहीं होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने शिवम कश्यप को दोषी ठहराया।
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गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 26 जून 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि इंदिरानगर निवासी शिवम कश्यप उसकी 15 वर्षीय पुत्री को 22 जून 2024 को शादी का झांसा देकर फुसलाकर ले गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी किशोरी को गुरसहायगंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन से दिल्ली और फिर नोएडा ले गया था। वहां मंदिर में शादी का ढोंग रचाकर एक किराए के कमरे में रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
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चिकित्सीय परीक्षण के दौरान किशोरी छह माह की गर्भवती पाई गई। अदालत में बयान दर्ज कराते हुए किशोरी ने स्वीकार किया कि शिवम के साथ उसका एक साल से प्रेम प्रसंग था और वह उसी के साथ रहना चाहती है। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता के तहत नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी औचित्य नहीं होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने शिवम कश्यप को दोषी ठहराया।
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