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पति को दी खौफनाक मौत: रो-रोकर पुलिस को किया गुमराह, खून से सने गड़ासे ने खोला राज; अब जेल में कटेगा जीवन

Wed, 12 Aug 2026 09:15 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 12 Aug 2026 09:15 PM IST
सार

Kannauj News: पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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Husband met a gruesome death: She misled police with her weeping, but blood-stained chopper revealed the tru
संध्या व प्रेमी अजय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिस पत्नी ने अपने सुहाग के कत्ल के बाद पुलिस के सामने रो-रोकर अज्ञात कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, वही उसकी हत्या की मुख्य सूत्रधार निकली। अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने साक्ष्यों व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पत्नी संध्या और उसके प्रेमी अजय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामला तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव का है। 26 जून 2023 की रात मनोज कुमार पाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगली ही सुबह (27 जून) उसकी पत्नी संध्या बिलखते हुए थाने पहुंची और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ कत्ल की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की, तो संध्या के बयान बार-बार बदलते नजर आए। गहन जांच में फिरोजपुर निवासी अजय के साथ संध्या के अवैध संबंधों की बात सामने आई।
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शक गहराने पर पुलिस ने अजय की निशानदेही पर उसके घर के पीछे खेत से खून से सना डंडा और लोहे का गड़ासा (आला-कत्ल) बरामद किया। असली मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आई। हथियार पर मिले खून के नमूनों की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। आला-कत्ल पर मृतक के साथ-साथ पत्नी के रक्त के निशान भी पाए गए। कड़ाई से पूछताछ करने पर संध्या टूट गई और उसने प्रेमी अजय के साथ मिलकर साजिश रचने और पति की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया।

 

कोर्ट ने भेजा सलाखों के पीछे
पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हरिप्रसाद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और फॉरेंसिक साक्ष्यों को निर्णायक मानते हुए संध्या और अजय को उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मनोज अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। उसकी हत्या के बाद परिवार का दीपक ही बुझ गया। अब पत्नी और उसका प्रेमी ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे।
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