Kanpur: छेड़छाड़ में सिपाही का निलंबन नाम से…रिपोर्ट अज्ञात पर, गिरफ्तारी से बच रही है पुलिस, पढ़ें मामला
Kanpur News: काकादेव में युवती से छेड़छाड़ और अश्लीलता के मामले में पीआरवी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी नहीं की है।
 
                            विस्तार
कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में जीटी रोड नहरिया के पास युवती से छेड़छाड़ और अश्लीलता के मामले में पीआरवी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गई है। अभी तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी नहीं किया है। वहीं, अन्य छेड़छाड़ और अश्लीलता की घटनाओं में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर वहां से जेल भेज देती है। अब कमिश्नरी के अधिकारियों को कार्रवाई में यह मामला नजर नहीं आ रहा है।
 
पीड़ित युवती के अनुसार, वह नमक फैक्टरी स्थित एक डॉक्टर के घर में काम करती है। बुधवार की दोपहर तीन बजे मेडिकल कॉलेज पुल के नीचे से स्टांप खरीदने वह गोल चौराहा से होते हुए नमक फैक्टरी जा रही थी। आरोप है कि गोल चौराहे पर खड़ी नजीराबाद की पीआरवी संख्या (4731) के सिपाही प्रगेश सिंह ने उसके साथ अश्लीलता करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। छीनाझपटी के दौरान उसके हाथ में कई जगह नाखून लग गया। इसी दौरान सिपाही की वर्दी फट गई।
सिपाही प्रगेश सिंह को निलंबित कर दिया था
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें युवती जमकर हंगामा करने के साथ पुलिसकर्मी को काकादेव थाने ले गई थी। घटनाक्रम के समय सैकड़ों लोगों की सड़क पर भीड़ लग गई थी। थाने पहुंचकर पीड़िता ने आरोपी सिपाही के खिलाफ तहरीर दी। तीन बजे घटना का वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेकर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने तत्काल प्रभाव से सिपाही प्रगेश सिंह को निलंबित कर दिया था।
विवेचना में खोला जाएगा नाम, एफआईआर में गिरफ्तारी की धारा नहीं
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                इस कार्रवाई की जानकारी एसीपी स्वरूपनगर सुुमित सुधाकर रामटेके ने शाम पांच बजे सिपाही के नाम वीडियो जारी कर दिया था। इसके बाद भी काकादेव पुलिस दूसरे दिन भी सिपाही पर मेहरबान दिखी। काकादेव इंस्पेक्टर राजेश कुमार शर्मा के अनुसार, युवती ने अज्ञात में तहरीर दी थी। विवेचना के दौरान नाम खोला जाएगा जिन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई है उसमें सात साल से कम सजा के चलते आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
हाल ही में इन पर हुई कार्रवाई
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                
                                                                                                                                 
                                                जब पुलिस पर कार्रवाई का मामला आता है, तो उन्हीं छेड़छाड़ की धाराओं में पुलिस अपना तर्क दिखाने लगती है।
- केस-1: चकेरी थानाक्षेत्र में रूमा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीबीए कर रही छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने सनिगवां रोड निवासी आकाश शर्मा और शशांक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया वहां से जेल भेजा गया था।
- केस-2: कल्याणपुर थानाक्षेत्र में आशा देवी मंदिर के पास महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले पुराना शिवली रोड पार्वती नगर निवासी विशाल गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया वहां से जेल भेजा गया था।
इन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट
- धारा 74 - बीएनएस की धारा 74 के तहत किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल प्रयोग करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। यह धारा महिलाओं के सम्मान की रक्षा करती है और ऐसे कृत्यों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करती है जिसमें किसी महिला के प्रति छेड़छाड़, अभद्रता या हिंसा शामिल है।
- धारा 351 (2)- बीएनएस धारा 351 (2) का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाने या कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर करने की धमकी देना जिसके लिए वह बाध्य नहीं है एक आपराधिक धमकी है। इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।