सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   RTE: Apply from today, government will give fees and grant of five thousand rupees

आरटीई : आज से करें आवेदन, सरकार देगी फीस और पांच हजार का अनुदान

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Feb 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
RTE: Apply from today, government will give fees and grant of five thousand rupees
विज्ञापन
कानपुर। शैक्षणिक सत्र 2026–27 से राइट टू एजुकेशन (आरटीई) कानून के तहत जिले के 1629 निजी स्कूलों में 16160 सीटों पर वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त दाखिला मिलेगा। कक्षा एक और प्री-प्राइमरी के लिए यह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह के अनुसार, आरटीई अधिनियम के नियम 25 फीसदी सीटों को कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करते हैं, ताकि वे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
Trending Videos


आरटीई के तहत आवेदन करने वाले परिवारों की वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य है, हालांकि अल्पसंख्यक स्कूलों को इससे छूट है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुल 1629 निजी स्कूलों में 16,160 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 3,825 और शहरी क्षेत्र के लिए 12,335 सीटें शामिल हैं। कक्षा एक के लिए 8,419 और प्री-प्राइमरी के लिए 7,741 सीटें हैं। इन बच्चों को कक्षा आठ तक मुफ्त पढ़ाई, सरकार द्वारा सीधे स्कूल को फीस भुगतान, तथा किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म के लिए प्रति बच्चा 5,000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। गरीब, कमजोर वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग बच्चे, गंभीर बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, और पेंशन पाने वाले परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन आरटीई पोर्टल rte25.upsdc.gov.in पर किया जाएगा। अभिभावकों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। वे अपने घर के निकटतम 10 स्कूल चुन सकते हैं, जिसमें स्थानीय बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी और दाखिला लॉटरी प्रणाली से होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed