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सामूहिक हत्याकांड का केस सुनने से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया इंकार, 22 वर्ष पहले हुआ था नरसंहार
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 09 Jul 2019 12:06 AM IST
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उम्रकैद की सजा पाने वाले भाजपा विधायक अशोक चंदेल
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हमीरपुर सामूहिक हत्याकांड के सजायाफ्ता भाजपा से सदर विधायक रहे अशोक कुमार चंदेल बनाम सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने सुनने से मना कर दिया। न्यायाधीशों ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश से किसी और बेंच में ट्रांसफर करने के लिए कहने की बात विधायक के अधिवक्ताओं से कही है।
करीब 22 वर्ष पहले मुख्यालय में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में अशोक चंदेल समेत 11 लोगों को नामित किया गया था। निचली अदालत से बरी होने के बाद मुकदमे के वादी राजीव शुक्ला ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसकी लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विधायक समेत सभी को उम्रकैद की सजा पिछले 19 अप्रैल को सुनाई थी।

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करीब 22 वर्ष पहले मुख्यालय में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले में अशोक चंदेल समेत 11 लोगों को नामित किया गया था। निचली अदालत से बरी होने के बाद मुकदमे के वादी राजीव शुक्ला ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसकी लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विधायक समेत सभी को उम्रकैद की सजा पिछले 19 अप्रैल को सुनाई थी।
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पूर्व विधायक अशोक चंदेल
- फोटो : अमर उजाला
सभी आरोपियों ने 13 मई को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। मौजूदा समय में विधायक चंदेल आगरा, आशुतोष सिंह डब्बू फतेहगढ़ जेल में व अन्य सभी जिला कारागार में निरुद्घ है। राजीव शुक्ला ने बताया कि अशोक कुमार चंदेल बनाम सरकार कोर्ट नंबर 11 में न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश नवीन सिन्हा ने अशोक चंदेल के सीनियर वकील अमित सिब्बल व सीनियर वकील अमरेंदर सरन को यह कहकर सुनने से मना कर दिया।
उन्होंने कहा यह पांच लोगों की हत्या का मामला है। इसे हम नहीं सुनेंगे। मुख्य न्यायाधीश किसी और बेंच में यह केस ट्रांसफर करें। यह कहकर केस रिफ्यूज कर दिया। अब यह केस ट्रांसफर होकर लगभग अगले हफ्ते पुन: सुप्रीम कोर्ट में लगने का अनुमान है।
उन्होंने कहा यह पांच लोगों की हत्या का मामला है। इसे हम नहीं सुनेंगे। मुख्य न्यायाधीश किसी और बेंच में यह केस ट्रांसफर करें। यह कहकर केस रिफ्यूज कर दिया। अब यह केस ट्रांसफर होकर लगभग अगले हफ्ते पुन: सुप्रीम कोर्ट में लगने का अनुमान है।