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UP: पट्टीशाह दोहरे हत्याकांड में तीन भाइयों समेत 14 पर आरोप साबित, जुलूस के दौरान हुई थी ताबड़तोड़ फायरिंग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 18 Jun 2026 07:14 PM IST
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सार

Fatehpur News: सात दिसंबर 2008 को बकरीद के जुलूस के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। तत्कालीन प्रधान के बेटे की मौके पर व अंगरक्षक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 

UP: Charges proven against 14 people, including three brothers in the Pattishah double murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह गांव में वर्चस्व की रंजिश को लेकर सात दिसंबर 2008 को हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने 14 को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा है। पट्टीशाह गांव के तत्कालीन प्रधान व बसपा नेता मजहर हैदर नकवी उर्फ मज्जू मियां बेटे रियाज हैदर नकवी और अंगरक्षक शमशाद के साथ बकरीद के जुलूस में शामिल होने गए थे।


जुलूस के दौरान दूसरे पक्ष के शरीफ सेठ गुट से विवाद और मारपीट हो गई थी। इसी बीच ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगने से रियाज हैदर नकवी की मौके पर ही मौत हो गई थी। मज्जू मियां और उनके अंगरक्षक शमशाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान शमशाद ने भी दम तोड़ दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई बृहस्पतिवार को हुई।
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अदालत ने गांव के तीन भाई क्रमश: शरीफ सेठ, रईस और शफीक, मोईन, नेहाल, रईश, सगीर, इसराइल, अशोक, तीन भाई साबिर, सादिक और वाजिद, संजय और हथगाम के अखरी गांव निवासी मुन्नू सिंह को दोषी करार दिया है। मुन्नू सिंह अखरी गांव के किसान नेता समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी रह चुका है। इस मामले में कुल 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला था। सुनवाई के दौरान आरोपी सलाम और बच्छन की मृत्यु हो चुकी है।
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