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बाइक में पीछे बैठने पर भी हेलमेट अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो कौशाम्बी
Updated Sat, 25 Jun 2016 12:26 AM IST
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दोपहिया वाहन चालकों को अब और सतर्क रहना होगा। यदि उनके पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगा रखा है तो भी उसके वाहन का चालान हो जाएगा। इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए एसपी ने सभी सीओ, थानेदारों और चौकी इंचार्जों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है।
प्रदेश सरकार ने हो रहे सड़क हादसों में सिर की चोट से मौत के मुंह में समा रहे लोगों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में नए नियम की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी होते ही पुलिस अधीक्षक वीके मिश्र ने मामले में फौरन संजीदगी दिखाई। शुक्रवार को उन्होंने तीनो सीओ, सभी थानेदार, चौकी इंचार्ज, आरआई और टीएसआई यातायात को पत्र लिखकर निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में मंजूर किए गए नए नियम का पालन कराएं।
किसी भी दोपहिया वाहन में यदि पीछे बैठे महिला पुरुष ने हेलमेट नहीं लगा रखा तो उसका चालान संबंधित धाराओं में तत्काल करें। चेतावनी दिया कि नए नियम के पालन में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यातायात के नए नियम को हाल ही में मिली कैबिनेट की मंजूरी के बाद एसपी ने शत प्रतिशत लागू कराने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने सबसे पहले मातहतों को निर्देशित किया कि बाइक से सड़क पर फर्राटा भरने के दौरान पुलिस भी इस नियम का कड़ाई से पालन करेंगे। चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सिपाही और दरोगा भी हेलमेट लगाकर ही नजर आएंगे। यदि सड़क पर निकलते समय कोई भी सिपाही, एसआई बाइक पर बगैर हेलमेट के मिला तो उसे दंड के लिए तैयार रहना होगा।
दोपहिया वाहनों में चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट कितना जरूरी है। इसका जिले की पुलिस को प्रचार-प्रसार करना होगा। पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए थानों, चौकियों में बाइक चालकों के साथ गोष्ठी आयोजित करने हेलमेट से होने वाली सुरक्षा के बावत जानकारी देने के साथ-साथ कार्रवाई का बोध कराने का निर्देश दिया है। इस कार्य में यातायात पुलिस को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
पुलिस अधीक्षक वीके मिश्र ने हेलमेट के नए नियम को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश मातहतों को दिया है। भेजे गए पत्र में उन्होंने साफ किया कि चेकिंग के दौरान वह संबंधित का चालान तो करें ही साथ ही उसे यह जरूर बताएं कि ऐसा उसकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। चालान होने से उसे याद रहेगा कि यदि हेलमेट नहीं लगाया तो किसी न किसी चौराहे पर पुलिस फिर चालान कर देगी। यह भी बताएं कि बाइक चालक और सवार नए नियम का पालन करते हुए पुलिस का सहयोग करें।
प्रदेश कैबिनेट की बैठक में दुपहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसका जिले में पालन कराने के लिए मातहतों को पत्र जारी कर निर्देश दे दिए गए हैं। जिले भर में नए नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
वीके मिश्र, एसपी
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प्रदेश सरकार ने हो रहे सड़क हादसों में सिर की चोट से मौत के मुंह में समा रहे लोगों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में नए नियम की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी होते ही पुलिस अधीक्षक वीके मिश्र ने मामले में फौरन संजीदगी दिखाई। शुक्रवार को उन्होंने तीनो सीओ, सभी थानेदार, चौकी इंचार्ज, आरआई और टीएसआई यातायात को पत्र लिखकर निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में मंजूर किए गए नए नियम का पालन कराएं।
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किसी भी दोपहिया वाहन में यदि पीछे बैठे महिला पुरुष ने हेलमेट नहीं लगा रखा तो उसका चालान संबंधित धाराओं में तत्काल करें। चेतावनी दिया कि नए नियम के पालन में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यातायात के नए नियम को हाल ही में मिली कैबिनेट की मंजूरी के बाद एसपी ने शत प्रतिशत लागू कराने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने सबसे पहले मातहतों को निर्देशित किया कि बाइक से सड़क पर फर्राटा भरने के दौरान पुलिस भी इस नियम का कड़ाई से पालन करेंगे। चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सिपाही और दरोगा भी हेलमेट लगाकर ही नजर आएंगे। यदि सड़क पर निकलते समय कोई भी सिपाही, एसआई बाइक पर बगैर हेलमेट के मिला तो उसे दंड के लिए तैयार रहना होगा।
दोपहिया वाहनों में चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट कितना जरूरी है। इसका जिले की पुलिस को प्रचार-प्रसार करना होगा। पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए थानों, चौकियों में बाइक चालकों के साथ गोष्ठी आयोजित करने हेलमेट से होने वाली सुरक्षा के बावत जानकारी देने के साथ-साथ कार्रवाई का बोध कराने का निर्देश दिया है। इस कार्य में यातायात पुलिस को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
पुलिस अधीक्षक वीके मिश्र ने हेलमेट के नए नियम को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश मातहतों को दिया है। भेजे गए पत्र में उन्होंने साफ किया कि चेकिंग के दौरान वह संबंधित का चालान तो करें ही साथ ही उसे यह जरूर बताएं कि ऐसा उसकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। चालान होने से उसे याद रहेगा कि यदि हेलमेट नहीं लगाया तो किसी न किसी चौराहे पर पुलिस फिर चालान कर देगी। यह भी बताएं कि बाइक चालक और सवार नए नियम का पालन करते हुए पुलिस का सहयोग करें।
प्रदेश कैबिनेट की बैठक में दुपहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसका जिले में पालन कराने के लिए मातहतों को पत्र जारी कर निर्देश दे दिए गए हैं। जिले भर में नए नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
वीके मिश्र, एसपी