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Kaushambi News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 साल का सश्रम कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी Updated Fri, 13 Feb 2026 02:26 AM IST
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Husband convicted of murdering wife for dowry gets 10 years rigorous imprisonment
पत्नी की हत्या का दोषी लवकुश।
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दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेश कुमार की अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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करारी थाना क्षेत्र के मुकीमपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर पति पर गोमती देवी की हत्या करने का आरोप लगा था। गोमती के पिता चक हिंगुई निवासी हरिमोहन पासी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी लवकुश के साथ की थी। शादी में हैसियत के मुताबिक दहेज दिया। आरोप लगाया था कि इसके बाद लवकुश, उसके पिता प्रभू व मां दहेज में भैंस व 50 हजार रुपये की मांग करने लगे।
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मांग पूरी न होने पर तीनों ने मिलकर 16 अगस्त 2016 को गोमती की हत्या कर शव फंदे में लटका दिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चली। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्र ने वादी समेत आठ गवाहों को पेश किया। इनकी गवाही व साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने लवकुश को दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, उसके माता-पिता को बरी कर दिया।
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