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Kushinagar News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 08 Dec 2025 03:00 AM IST
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Seven years rigorous imprisonment for a person guilty of culpable homicide not amounting to murder
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार ने वर्ष 2019 में हुई एक गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा सुनाई है। उन्होंने हत्यारोपी को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
वादी मुकदमा नियाज अहमद निवासी ग्राम चंदरपुर थाना कोतवाली पडरौना दो फरवरी 2019 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक फरवरी की रात लगभग 8:30 बजे उनके पिता मुंसरीन झोपड़ी में बैठे थे। तभी उन्हें मडई में पूरब स्थित जयप्रकाश सिंह के ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूरों के लड़ाई-झगडे़ और गाली गलौज की आवाज सुनाई दी। शोर सुनकर पिता बीच बचाव करने चले गए। उनके साथ पीछे-पीछे वे और उनका बड़ा भाई मुमताज भी गए।
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वहां देखा कि भट्ठे पर काम करने वाले फिरक केवट और उनका लड़का गोविंद केवट झगड़ा कर रहे हैं। पिता ने बीच-बचाव करके उन्हें छुड़ा दिया। इसके बाद वे घर आ गए। तभी अचानक फिरक केवट पुत्र श्यामलाल और गोविंद पुत्र फिरक केवट फिर से मारपीट करने लगे। पिता ने फिर बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो फिरक केवट और उसके लड़के गोविंद पिता को अपशब्द बोलने लगे। मना करने पर दोनों ने उत्तेजित होकर पिता मुनसरीन पर महला कर दिया। इस दौरान गोविंद केवट ने पास में रखे फावड़े से वार कर दिया। फावड़ा लगते ही पिता गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचक कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अनिरुद्ध कुमार तिवारी के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास और 13 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है।स
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