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Kushinagar News: दिल्ली अदालत के आदेश पर ''तुलसी प्लस'' ब्रांड की सप्लाई पर रोक
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संकबीरनगर। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने ''''तुलसी प्लस'''' ब्रांड के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में उत्पाद और सप्लाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने जय केमिकल वर्क्स के मालिक जय कुमार द्वारा दायर याचिका के आधार पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।
कानपुर निवासी जय कुमार ने अदालत में दावा किया कि उनका प्रसिद्ध ''''हरा पत्ता/ग्रीन लीफ'''' ब्रांड वर्ष 1996 से स्थापित है। जो डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक एवं संबंधित उत्पादों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी अरविंद कुमार, प्रोप्राइटर मेसर्स एके केमिकल ने ''''तुलसी प्लस'''' नाम, पैकेजिंग डिजाइन और रंग संयोजन का उपयोग कर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया और उनके प्रतिष्ठित ब्रांड की साख का अनुचित लाभ उठाया।
अदालत ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा उपयोग की गई पैकेजिंग और ट्रेड ड्रेस वादी के पंजीकृत हरा पत्ता ट्रेडमार्क से अत्यधिक समान है, जिससे उपभोक्ताओं के भ्रम की संभावना स्पष्ट है। जिला न्यायाधीश (कॉमर्शियल कोर्ट-02), रोहिणी विनोद यादव ने आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी को ''''तुलसी प्लस'''' या उससे मिलते-जुलते नाम, ट्रेडमार्क और पैकेजिंग के उपयोग से रोक दी।
वहीं लोकल कमिश्नर अधिवक्ता विपुल ने प्रतिवादी के संतकबीरनगर के दुधारा थाना क्षेत्र के पिपरा गोविंद गांव में स्थित फर्म के परिसर से कथित उल्लंघनकारी डिटर्जेंट उत्पाद, पैकेजिंग और दस्तावेज़ जब्त किए। उस दौरान स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई में मौजूद रही। हालांकि अरविंद कुमार ने कहा कि हरा पत्ता कंपनी के अधिकारी आए थे, उन्हें जांच में कुछ नहीं मिला। वहीं अदालत ने जब्त की गई सामग्री जय केमिकल वर्क्स को सुपुर्द करने का आदेश दिया और प्रतिवादियों को अगले आदेश तक समान ट्रेडमार्क या पैकेजिंग के उपयोग से प्रतिबंधित किया।
वादी जय कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल ''''हरा पत्ता'''' ब्रांड के प्रमाणिक उत्पाद ही खरीदें और नकली समान उत्पादों से सतर्क रहें।
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कानपुर निवासी जय कुमार ने अदालत में दावा किया कि उनका प्रसिद्ध ''''हरा पत्ता/ग्रीन लीफ'''' ब्रांड वर्ष 1996 से स्थापित है। जो डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक एवं संबंधित उत्पादों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादी अरविंद कुमार, प्रोप्राइटर मेसर्स एके केमिकल ने ''''तुलसी प्लस'''' नाम, पैकेजिंग डिजाइन और रंग संयोजन का उपयोग कर उपभोक्ताओं को भ्रमित किया और उनके प्रतिष्ठित ब्रांड की साख का अनुचित लाभ उठाया।
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अदालत ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा उपयोग की गई पैकेजिंग और ट्रेड ड्रेस वादी के पंजीकृत हरा पत्ता ट्रेडमार्क से अत्यधिक समान है, जिससे उपभोक्ताओं के भ्रम की संभावना स्पष्ट है। जिला न्यायाधीश (कॉमर्शियल कोर्ट-02), रोहिणी विनोद यादव ने आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी को ''''तुलसी प्लस'''' या उससे मिलते-जुलते नाम, ट्रेडमार्क और पैकेजिंग के उपयोग से रोक दी।
वहीं लोकल कमिश्नर अधिवक्ता विपुल ने प्रतिवादी के संतकबीरनगर के दुधारा थाना क्षेत्र के पिपरा गोविंद गांव में स्थित फर्म के परिसर से कथित उल्लंघनकारी डिटर्जेंट उत्पाद, पैकेजिंग और दस्तावेज़ जब्त किए। उस दौरान स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई में मौजूद रही। हालांकि अरविंद कुमार ने कहा कि हरा पत्ता कंपनी के अधिकारी आए थे, उन्हें जांच में कुछ नहीं मिला। वहीं अदालत ने जब्त की गई सामग्री जय केमिकल वर्क्स को सुपुर्द करने का आदेश दिया और प्रतिवादियों को अगले आदेश तक समान ट्रेडमार्क या पैकेजिंग के उपयोग से प्रतिबंधित किया।
वादी जय कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल ''''हरा पत्ता'''' ब्रांड के प्रमाणिक उत्पाद ही खरीदें और नकली समान उत्पादों से सतर्क रहें।