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Lakhimpur Kheri News: तालाब की जमीन से दूसरे दिन बाउंड्रीवाल, इंटरलॉकिंग हटाई

Tue, 07 Jul 2026 11:21 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 07 Jul 2026 11:21 PM IST
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Boundary wall and interlocking removed from pond land on the second day
निघासन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तहसील गेट स्थित तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रशासन ने एक दिन पहले ध्वस्त किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय यात्री विश्रामालय का मलबा हटवाने के साथ परिसर की बाउंड्रीवाल, इंटरलॉकिंग और अन्य निर्माण भी हटवा दिए।
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सोमवार को करीब 30 वर्ष पुराने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यात्री विश्रामालय को ध्वस्त किए जाने के बाद मंगलवार को जेसीबी से परिसर की बाउंड्रीवाल, ध्वज का पोल और इंटरलॉकिंग ईंटें हटाई गईं। निर्माण सामग्री और मलबा भी हटवाया गया, ताकि तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर उसका मूल स्वरूप बहाल किया जा सके।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तालाब की भूमि पर बने सरकारी और गैर-सरकारी निर्माण हटाकर राजस्व अभिलेखों के अनुसार तालाब का मूल स्वरूप बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
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कार्रवाई के दौरान एसडीएम राजीव निगम, प्रभारी तहसीलदार हर्ष निशांत, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार समेत राजस्व विभाग और नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे।
एसडीएम राजीव निगम ने बताया कि तालाब की शेष भूमि पर बनी दुकानों का मामला अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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