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Lakhimpur Kheri News: हाईकोर्ट के आदेश पर बक्सा मार्केट की दुकान खाली कराने की तैयारी
Sun, 26 Jul 2026 11:18 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 26 Jul 2026 11:18 PM IST
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बक्सा मार्केट स्थित नगर पालिका की इसी दुकान में है अवैध कब्जा। संवाद
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लखीमपुर खीरी। शहर के मोहल्ला संकटा देवी स्थित बक्शा मार्केट की विवादित दुकान खाली कराने की नगर पालिका परिषद ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिशासी अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को पत्र भेजकर 29 जुलाई, 2026 को कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुरुष व महिला पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
पत्र के अनुसार, बक्शा मार्केट की दुकान पर जानकी देवी का कब्जा था। मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वर्ष 2024 में नगर पालिका के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद नगर पालिका ने 10 और 18 सितंबर, 2024 को दुकान खाली कराकर कब्जा लेने का प्रयास किया, लेकिन जानकी देवी समेत अन्य लोगों के विरोध और महिलाओं के अवरोध के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।
इसके बाद नगर पालिका ने 3 सितंबर, 10 सितंबर, 17 नवंबर और 26 नवंबर 2025 तथा 15 जनवरी और 18 मार्च 2026 को कब्जा लेने के लिए नोटिस जारी किए। सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी।
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अब 29 जुलाई को दुकान का कब्जा लेने के लिए प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुरुष व महिला पुलिस बल मांगा गया है, ताकि न्यायालय के आदेश का शांतिपूर्ण ढंग से अनुपालन कराया जा सके।
नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बताया कि नगर पालिका की दुकानों पर अवैध कब्जे का मामला काफी समय से चल रहा है और मुकदमा नगर पालिका के पक्ष में तय हो चुका है। अधिशासी अधिकारी ने प्रशासन को पत्र लिखकर 29 जुलाई को पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे नगर पालिका की दुकानों को खाली कराया जा सके।
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पत्र के अनुसार, बक्शा मार्केट की दुकान पर जानकी देवी का कब्जा था। मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वर्ष 2024 में नगर पालिका के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद नगर पालिका ने 10 और 18 सितंबर, 2024 को दुकान खाली कराकर कब्जा लेने का प्रयास किया, लेकिन जानकी देवी समेत अन्य लोगों के विरोध और महिलाओं के अवरोध के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी।
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इसके बाद नगर पालिका ने 3 सितंबर, 10 सितंबर, 17 नवंबर और 26 नवंबर 2025 तथा 15 जनवरी और 18 मार्च 2026 को कब्जा लेने के लिए नोटिस जारी किए। सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी।
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अब 29 जुलाई को दुकान का कब्जा लेने के लिए प्रशासन से मजिस्ट्रेट और पर्याप्त पुरुष व महिला पुलिस बल मांगा गया है, ताकि न्यायालय के आदेश का शांतिपूर्ण ढंग से अनुपालन कराया जा सके।
नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव ने बताया कि नगर पालिका की दुकानों पर अवैध कब्जे का मामला काफी समय से चल रहा है और मुकदमा नगर पालिका के पक्ष में तय हो चुका है। अधिशासी अधिकारी ने प्रशासन को पत्र लिखकर 29 जुलाई को पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे नगर पालिका की दुकानों को खाली कराया जा सके।