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Lakhimpur Kheri News: नमकीन व दूध समेत कई के सैंपल फेल, 33 कारोबारियों पर 6.95 लाख रुपये का जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 14 Dec 2025 11:29 PM IST
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लखीमपुर खीरी। बिना पंजीकरण के दुकान संचालित करना व खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी 33 कारोबारियों पर भारी पड़ गया। एडीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन सभी पर 6.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सभी को नोटिस जारी कर एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कारोबारियों पर 10 से 1.10 लाख तक जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करता है। सैंपल फेल होने पर संबंधित कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है।
सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट जुर्माना लगाती है। ढखेरवा चौराहा पर वाहन में बिना दस्तावेज नमकीन पैकेट मिले थे। नमकीन भी जांच में अधोमानक मिली। ऐसे में चालक पर 50 व मालिक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। भैंस के अधोमानक दूध के दो सैंपलों पर 50 हजार, मिल्क बादाम, पनीर, रंगीन कचरी व आइसक्रीम आदि पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बिना पंजीकृत दुकानों पर 10 हजार से 1.10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य ब्रिजेंद्र शर्मा ने बताया कि 33 मामलों का निस्तारण कर कारोबारियों पर जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगाया है। अभी कई और मामलों का निस्तारण होना शेष है।
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बिना पंजीकृत चोखा-बाटी दुकान चलाने पर कार्रवाई
एडीएम कोर्ट ने बिना पंजीकरण चोखा बाटी की दुकान संचालित होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। शहर के एलआरपी चौराहे के पास चोरी बाटी की दुकान संचालित थी, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैंपल लेने पहुंचे थे, जो दुकान विभाग में पंजीकृत नहीं थी। इधर, छोटी से कारोबार चोखा बाटी पर 50 हजार का जुर्माना होना चर्चा का विषय बना है।
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सभी को नोटिस जारी कर एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। कारोबारियों पर 10 से 1.10 लाख तक जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करता है। सैंपल फेल होने पर संबंधित कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाता है।
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सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट जुर्माना लगाती है। ढखेरवा चौराहा पर वाहन में बिना दस्तावेज नमकीन पैकेट मिले थे। नमकीन भी जांच में अधोमानक मिली। ऐसे में चालक पर 50 व मालिक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। भैंस के अधोमानक दूध के दो सैंपलों पर 50 हजार, मिल्क बादाम, पनीर, रंगीन कचरी व आइसक्रीम आदि पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बिना पंजीकृत दुकानों पर 10 हजार से 1.10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य ब्रिजेंद्र शर्मा ने बताया कि 33 मामलों का निस्तारण कर कारोबारियों पर जुर्माना एडीएम कोर्ट ने लगाया है। अभी कई और मामलों का निस्तारण होना शेष है।
बिना पंजीकृत चोखा-बाटी दुकान चलाने पर कार्रवाई
एडीएम कोर्ट ने बिना पंजीकरण चोखा बाटी की दुकान संचालित होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। शहर के एलआरपी चौराहे के पास चोरी बाटी की दुकान संचालित थी, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी सैंपल लेने पहुंचे थे, जो दुकान विभाग में पंजीकृत नहीं थी। इधर, छोटी से कारोबार चोखा बाटी पर 50 हजार का जुर्माना होना चर्चा का विषय बना है।