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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकें: श्रवण कुमार
lalitpur
Updated Mon, 09 May 2016 01:10 AM IST
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- फोटो : demo pic
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ललितपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर बाल विवाह हो रहा है, तो मोबाइल नंबर 9807744474 पर सूचना देकर उसको रुकवाया जा सकता है।
रविवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए बाल विवाह विरोधी अधिनियम है। लेकिन, इसके बाद भी बाल विवाह की घटनाएं होती रहती हैं। बाल विवाह अधिकतर अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर्व पर अधिक होने की संभावना रहती है। ऐसे में नौ मई को अक्षय तृतीया पर्व पर बाल विवाह रोेकने के लिए जगह- जगह जन जागरुकता कार्यक्रम/ गोष्ठी कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी आदि एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यालयाध्यक्षों को लिखित सूचना भेजी जा चुकी हैं। एवं तहत बताया गया है कि बाल विवाह से संबंधित अधिनियम में दंड का प्रावधान है। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है और शादी हो रही है, तो बाल विवाह माना जाएगा। साथ ही शादी कराने वाले दोनों पक्षों के साथ शादी में शामिल सभी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि कोई बाल विवाह किसी भी अवसर पर संज्ञान में आता है, तो नजदीकी थाना या पुलिस के नि:शुल्क हेल्प लाइन 100 नंबर पर भी सूचना दे सकते है।

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रविवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए बाल विवाह विरोधी अधिनियम है। लेकिन, इसके बाद भी बाल विवाह की घटनाएं होती रहती हैं। बाल विवाह अधिकतर अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर्व पर अधिक होने की संभावना रहती है। ऐसे में नौ मई को अक्षय तृतीया पर्व पर बाल विवाह रोेकने के लिए जगह- जगह जन जागरुकता कार्यक्रम/ गोष्ठी कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी आदि एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यालयाध्यक्षों को लिखित सूचना भेजी जा चुकी हैं। एवं तहत बताया गया है कि बाल विवाह से संबंधित अधिनियम में दंड का प्रावधान है। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है और शादी हो रही है, तो बाल विवाह माना जाएगा। साथ ही शादी कराने वाले दोनों पक्षों के साथ शादी में शामिल सभी लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई बाल विवाह किसी भी अवसर पर संज्ञान में आता है, तो नजदीकी थाना या पुलिस के नि:शुल्क हेल्प लाइन 100 नंबर पर भी सूचना दे सकते है।