{"_id":"6a7cd20a3397a3c4f6013c5b","slug":"the-scst-court-rejected-jordans-bail-plea-citing-the-matters-connection-to-national-security-maharajganj-news-c-7-gkp1072-1417008-2026-08-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बता एससी\/एसटी कोर्ट ने रद्द की जार्डन की जमानत याचिका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बता एससी/एसटी कोर्ट ने रद्द की जार्डन की जमानत याचिका
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
-10 अगस्त को जिला जज की अदालत से स्थानांतरित हुआ था मामला
-एससी-एसटी कोर्ट में दो से शाम पांच बजे तक हुई बहस, 30 मिनट बाद सुनाया फैसला
महराजगंज। एससी/एसटी कोर्ट महाराजगंज ने बुधवार देर शाम सोनौली बॉर्डर से पकड़े गए विदेशी नागरिक जार्डन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान तीन घंटे तक बहस चली। इसके बाद मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
इस मामले की जमानत याचिका पहले जिला जज की अदालत में दाखिल की गई थी। 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान इसे एससी/एसटी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट आबिद शमीम की अदालत में जिला
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने जार्डन की ओर से अदालत में पक्ष रखा। दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई बहस शाम पांच बजे तक चली। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से विभिन्न तथ्यों और कानूनी बिंदुओं के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने करीब 30 मिनट में आदेश सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
11 जुलाई को बॉर्डर पर पकड़ा गया था जार्डन
11 जुलाई को सोनौली के जायसवाल मोहल्ले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्तंभ संख्या 516/22 के निकट विदेशी नागरिक जार्डन को नेपाल जाने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था। आरोप है कि उसके पास वैध वीजा और पासपोर्ट नहीं था। एसएसबी की 22वीं वाहिनी ने उसे सोनौली कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया था। उसके खिलाफ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अपर सत्र न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले की मूल सुनवाई संबंधित अदालत में चल रही है।
वर्जन
विशेष सत्र न्यायाधीश अनन्य न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट ने 11 जुलाई को सोनौली से गिरफ्तार विदेशी नागरिक जार्डन की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। अब सिर्फ अपर सत्र न्यायालय (सीजेएम) की अदालत में जार्डन का मामला है। इसकी सुनवाई 19 अगस्त को होनी है।
-आशुतोष पांडेय, डिफेंस काउंसिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज।
विज्ञापन
-एससी-एसटी कोर्ट में दो से शाम पांच बजे तक हुई बहस, 30 मिनट बाद सुनाया फैसला
महराजगंज। एससी/एसटी कोर्ट महाराजगंज ने बुधवार देर शाम सोनौली बॉर्डर से पकड़े गए विदेशी नागरिक जार्डन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान तीन घंटे तक बहस चली। इसके बाद मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
इस मामले की जमानत याचिका पहले जिला जज की अदालत में दाखिल की गई थी। 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान इसे एससी/एसटी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट आबिद शमीम की अदालत में जिला
विज्ञापन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने जार्डन की ओर से अदालत में पक्ष रखा। दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई बहस शाम पांच बजे तक चली। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से विभिन्न तथ्यों और कानूनी बिंदुओं के आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने करीब 30 मिनट में आदेश सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
11 जुलाई को बॉर्डर पर पकड़ा गया था जार्डन
11 जुलाई को सोनौली के जायसवाल मोहल्ले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्तंभ संख्या 516/22 के निकट विदेशी नागरिक जार्डन को नेपाल जाने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था। आरोप है कि उसके पास वैध वीजा और पासपोर्ट नहीं था। एसएसबी की 22वीं वाहिनी ने उसे सोनौली कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया था। उसके खिलाफ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अपर सत्र न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले की मूल सुनवाई संबंधित अदालत में चल रही है।
वर्जन
विशेष सत्र न्यायाधीश अनन्य न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट ने 11 जुलाई को सोनौली से गिरफ्तार विदेशी नागरिक जार्डन की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। अब सिर्फ अपर सत्र न्यायालय (सीजेएम) की अदालत में जार्डन का मामला है। इसकी सुनवाई 19 अगस्त को होनी है।
-आशुतोष पांडेय, डिफेंस काउंसिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज।