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Maharajganj News: विवाद में तीन दोषी, न्यायालय ने सुनाई एक दिन की सजा

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 02:15 AM IST
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Three convicted in brawl, court sentences them to one day's imprisonment
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने लगभग 27 वर्ष पुराने मारपीट, गाली-गलौज और जान-माल की धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त केदार, अजय पटेल और विजय उर्फ टाईगर, निवासी राजपुर खुर्द थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा और प्रत्येक पर 1100-1100 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार, मामला वर्ष 1997 का है। आरोप है कि अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश को लेकर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट, गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के संबंध में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की थी। मामले में विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ और साक्ष्यों व बहस के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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