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Mahoba News: एससीएसटी एक्ट में दो दोषियों को छह-छह माह की कैद

Wed, 19 Aug 2026 12:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 12:45 AM IST
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Two convicted persons sentenced to six months' imprisonment each under the SC/ST Act.
महोबा। एससीएसटी एक्ट के छह साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तेंद्र पाल ने फैसला सुनाया। आरोप सिद्ध होने पर दो दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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कस्बा अजनर निवासी विमला ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि वह घर पर किराना की दुकान किए है। 17 जनवरी 2020 को शाम छह बजे दुकान पर बैठी थी। इसी दाैरान गांव का फूल सिंह व महेंद्र शराब के नशे में दुकान पर आए और उधार सामान मांगने लगे। मना करने पर आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की। पति कालीचरण व परिवार के मैयादीन, छुट्टी पहुंचीं तो आरोपियों ने उन्हें लाठी-डंडों से पीटा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने घटना के अगले दिन प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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