{"_id":"6a3929e2ad530f154e0d1bed","slug":"life-imprisonment-for-those-convicted-of-kidnapping-and-mistreating-a-minor-2026-06-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UP: किशोरी को अगवा कर किया सामूहिक दुष्कर्म, दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: किशोरी को अगवा कर किया सामूहिक दुष्कर्म, दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Published by: Arun Parashar
Updated Mon, 22 Jun 2026 05:56 PM IST
विज्ञापन
सार
पीड़िता ने न्यायालय में बयान दर्ज कराते हुए आकाश और गुड्डू पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जिसके बाद विवेचक ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के न्यायालय में पेश की। कोर्ट ने दोनों को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया।
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक)
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
मैनपुरी के थाना औंछा क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को न्यायाधीश ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, न्यायालय से दोषियों को जिला कारागार भेजा गया।
कस्बा औंछा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 15 जनवरी 2021 को लापता हो गई थी, वह घर से खेत पर जाने की बात कह कर निकली थी। जब काफी समय बीतने के बाद भी घर नहीं लौटी तो परिजन ने तलाश किया। मगर, कहीं भी पता नहीं लगा। परिजन को पता चला कि जनपद एटा के गांव हरिसारी निवासी आकाश, गुड्डू और हरिओम निवासी गांव कठेंगरा थाना औंछा किशोरी को दिल्ली ले गए हैं। तलाश के दौरान पीड़िता ने फोन कर परिजन को सूचना दी थी। जिसके बाद 25 जनवरी को किशोरी दिल्ली के इंद्रापुरम चौकी क्षेत्र स्थित एक मकान में मिली थी।
कस्बा औंछा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 15 जनवरी 2021 को लापता हो गई थी, वह घर से खेत पर जाने की बात कह कर निकली थी। जब काफी समय बीतने के बाद भी घर नहीं लौटी तो परिजन ने तलाश किया। मगर, कहीं भी पता नहीं लगा। परिजन को पता चला कि जनपद एटा के गांव हरिसारी निवासी आकाश, गुड्डू और हरिओम निवासी गांव कठेंगरा थाना औंछा किशोरी को दिल्ली ले गए हैं। तलाश के दौरान पीड़िता ने फोन कर परिजन को सूचना दी थी। जिसके बाद 25 जनवरी को किशोरी दिल्ली के इंद्रापुरम चौकी क्षेत्र स्थित एक मकान में मिली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू की। पीड़िता ने न्यायालय में बयान दर्ज कराते हुए आकाश और गुड्डू पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जिसके बाद विवेचक ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के न्यायालय में पेश की।
20 जून 2026 को अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज वर्मा और शैलेंद्री राजपूत ने पैरवी कर साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसके बाद न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने आकाश और गुड्डू को किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया। सोमवार को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस अभिरक्षा में आकाश और गुड्डू को जिला कारागार भेजा गया।
20 जून 2026 को अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज वर्मा और शैलेंद्री राजपूत ने पैरवी कर साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसके बाद न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने आकाश और गुड्डू को किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया। सोमवार को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस अभिरक्षा में आकाश और गुड्डू को जिला कारागार भेजा गया।