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Mathura News: छेड़खानी करने वाले को तीन वर्ष की सजा
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मथुरा। किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
महावन थाना क्षेत्र की किशोरी के साथ 21 दिसंबर 2018 को हलवाई का काम करने वाले ने छेड़खानी की थी। किशोरी के पिता ने कोतवाली निवासी चंद्रभान के खिलाफ महावन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे अदालत से जमानत मिल गई।
मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत में हुई। दलील, साक्ष्य, गवाह के आधार पर सोमवार को अदालत ने चंद्रभान को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि दोषी से मिलने वाली धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए। निर्णय सुनाए जाने के बाद सजाई वारंट बनाकर दोषी को जिला कारागार भेज दिया।
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महावन थाना क्षेत्र की किशोरी के साथ 21 दिसंबर 2018 को हलवाई का काम करने वाले ने छेड़खानी की थी। किशोरी के पिता ने कोतवाली निवासी चंद्रभान के खिलाफ महावन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे अदालत से जमानत मिल गई।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत में हुई। दलील, साक्ष्य, गवाह के आधार पर सोमवार को अदालत ने चंद्रभान को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि दोषी से मिलने वाली धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाए। निर्णय सुनाए जाने के बाद सजाई वारंट बनाकर दोषी को जिला कारागार भेज दिया।