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Meerut News: 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 वर्ष की कैद
सार
मेरठ के टीपीनगर क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उसके सौतेले पिता को कोर्ट ने 20 वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के बनाए वीडियो के बाद मां को विश्वास हुआ और शिकायत दर्ज कराई गई।
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विस्तार
मेरठ। टीपीनगर क्षेत्र में 14 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट-3) ने 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। पांच वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एक महिला ने 14 अगस्त 2020 को टीपीनगर थाने में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह सुबह करीब साढ़े पांच बजे दूध लाने घर से बाहर गई थी। इसी दौरान उसके पति ने सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दूध लेकर लौटी तो बेटी ने घटना की जानकारी दी। बताया कि सौतेला पिता करीब डेढ़ वर्ष से उससे दुष्कर्म कर रहा था। किसी को बताने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। बाल पकड़कर उसका गला दबाता था। एक-दो बार बेटी ने मां से शिकायत की, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया।
पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने, मारपीट करने और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़िता ने सौतेले पिता की दरिंदगी बयां की थी। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सौतेले पिता को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मां ने यकीन नहीं किया तो पीड़िता ने बनाया वीडियो
महिला ने पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। पहले पति से उसकी एक बेटी थी। आरोपी की भी पहली पत्नी की मौत हो गई थी और उसका एक बेटा था। महिला पहले एक दुकान पर काम करती थी। उसकी गैरमौजूदगी में बेटी के साथ सौतेला पिता रोजाना दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता ने मां से सौतले पिता के घिनौने कृत्य के बारे में बताया, लेकिन उसने यकीन नहीं किया।
बाद में पीड़िता की मां घर में ही लिफाफे बनाने का काम करने लगी। घटना के दिन वह दूध लेने जा रही थी। बेटी ने उसे न जाने के लिए कहा, लेकिन वह चली गई। मां के घर से बाहर निकलते ही सौतेले पिता ने फिर से उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता ने कमरे में छिपाकर रखे मोबाइल कैमरे में इसे रिकॉर्ड कर लिया। मां के लौटने पर उसे वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर मां के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसके बाद वह बेटी को साथ लेकर थाने पहुंची।
एक महिला ने 14 अगस्त 2020 को टीपीनगर थाने में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि वह सुबह करीब साढ़े पांच बजे दूध लाने घर से बाहर गई थी। इसी दौरान उसके पति ने सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दूध लेकर लौटी तो बेटी ने घटना की जानकारी दी। बताया कि सौतेला पिता करीब डेढ़ वर्ष से उससे दुष्कर्म कर रहा था। किसी को बताने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। बाल पकड़कर उसका गला दबाता था। एक-दो बार बेटी ने मां से शिकायत की, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया।
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पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी देने, मारपीट करने और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़िता ने सौतेले पिता की दरिंदगी बयां की थी। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सौतेले पिता को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मां ने यकीन नहीं किया तो पीड़िता ने बनाया वीडियो
महिला ने पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी की थी। पहले पति से उसकी एक बेटी थी। आरोपी की भी पहली पत्नी की मौत हो गई थी और उसका एक बेटा था। महिला पहले एक दुकान पर काम करती थी। उसकी गैरमौजूदगी में बेटी के साथ सौतेला पिता रोजाना दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता ने मां से सौतले पिता के घिनौने कृत्य के बारे में बताया, लेकिन उसने यकीन नहीं किया।
बाद में पीड़िता की मां घर में ही लिफाफे बनाने का काम करने लगी। घटना के दिन वह दूध लेने जा रही थी। बेटी ने उसे न जाने के लिए कहा, लेकिन वह चली गई। मां के घर से बाहर निकलते ही सौतेले पिता ने फिर से उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता ने कमरे में छिपाकर रखे मोबाइल कैमरे में इसे रिकॉर्ड कर लिया। मां के लौटने पर उसे वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर मां के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसके बाद वह बेटी को साथ लेकर थाने पहुंची।