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UP: नए साल की पार्टी में शराब परोसनी है तो लेना होगा लाइसेंस, जानें घर और होटल के लिए कितनी है फीस

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Tue, 23 Dec 2025 10:53 AM IST
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सार

Meerut News: नए साल पर घर पर शराब पार्टी करनी है तो ऑनलाइन लाइसेंस एक हजार रुपये में मिलेगा। वहीं होटल, रेस्टोरेंट आदि में पार्टी देनी है तो 11 हजार रुपये का शुल्क लगेगा। ये शुल्क केवल एक दिन के लिए है।

Meerut: If you want to serve liquor in the New Year party, you will have to take a license, know the feesis t
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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नए साल के जश्न में यदि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शराब पार्टी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अस्थायी लाइसेंस लेना होगा। बिना अस्थायी लाइसेंस के शराब परोसना आपको भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि घर हो या होटल आयोजन में शराब परोसने के लिए विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि आयोजनों में शराब परोसने के लिए लाइसेंस को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी घरेलू पार्टी की है। इसमें यदि आप अपने घर पर सीमित लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस का शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया गया है। 
 
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दूसरी श्रेणी में सामुदायिक आयोजन के तहत होटल, रेस्टोरेंट, सामुदायिक हॉल या किसी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पार्टी के लिए 11,000 रुपये का शुल्क देना होगा। ये दोनों ही श्रेणियों के लाइसेंस केवल एक दिन (आयोजन की तिथि) के लिए वैध होंगे।
 

मात्र एक मिनट में प्राप्त करें ऑनलाइन लाइसेंस
जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। आवेदक घर बैठे मात्र एक मिनट में अपना परमिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट excise.up.gov.in पर जाएं। वेबसाइट खुलने के बाद लाइसेंस सेक्शन में जाकर एफएल-11 फॉर्म का चयन करें। फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी जैसे स्थान, तिथि और व्यक्तिगत विवरण सही-सही भरें। फॉर्म सबमिट करने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के एक मिनट के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

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