{"_id":"6a84924a40300d06b40cbfbb","slug":"tushar-tyagi-murder-case-meerut-news-c-14-1-gnd1003-1277105-2026-08-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"तुषार त्यागी हत्याकांड : पिता की जमानत निरस्त करने की याचिका पर आज हो सकता है निर्णय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तुषार त्यागी हत्याकांड : पिता की जमानत निरस्त करने की याचिका पर आज हो सकता है निर्णय
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नोट- हापुड़ के ध्यानार्थ
-- -- -- -- -- -- --
- अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं में हुई बहस
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। खरखौदा थाना क्षेत्र में एक जून को हुई हापुड़ निवासी तुषार त्यागी की हत्या के आरोपी पिता सुंदर त्यागी की जमानत निरस्त करने की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई और उन्होंने दलील देकर न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा। इस याचिका पर बुधवार को न्यायालय निर्णय सुना सकती है।
मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर पांची गांव के अंडरपास के नीचे एक जून की रात स्कॉर्पियो सवार हापुड़ के गांव दयोमी निवासी तुषार त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 36 बीघा भूमि का विवाद बताते हुए देहरादून में नाम बदलकर विकास सुमन नाम से रह रहे तुषार के पिता सुंदर त्यागी, उसके साथी देहरादून निवासी अमित को गिरफ्तार किया था।
तुषार की पत्नी शिखा त्यागी ने गांव के ही तरुण त्यागी व हापुड़ निवासी बिट्टू उर्फ अरविंद त्यागी के खिलाफ खरखौदा थाने पर पति की हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिट्टू त्यागी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वैभव कुमार सिंह ने बताया कि तुषार की पत्नी शिखा और बहन मोना ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर सुंदर त्यागी को निर्दोष बताया था। इसके बाद सुंदर त्यागी को जमानत मिल गई थी। जबकि शपथ पत्र केस डायरी का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने शपथ पत्र में विवेचक के तोड़ मरोड़कर बयान लिखने की बात कही लेकिन यह नहीं बताया कि उन्होंने विवेचक को बयान क्या दिए। उन्होंने जमानत खारिज करने की अपील की। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने जमानत खारिज करने की याचिका का विरोध किया। अब इस याचिका पर बुधवार आज सुनवाई होगी।
-- -- -- --
विज्ञापन
- अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं में हुई बहस
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। खरखौदा थाना क्षेत्र में एक जून को हुई हापुड़ निवासी तुषार त्यागी की हत्या के आरोपी पिता सुंदर त्यागी की जमानत निरस्त करने की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई और उन्होंने दलील देकर न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा। इस याचिका पर बुधवार को न्यायालय निर्णय सुना सकती है।
मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर पांची गांव के अंडरपास के नीचे एक जून की रात स्कॉर्पियो सवार हापुड़ के गांव दयोमी निवासी तुषार त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 36 बीघा भूमि का विवाद बताते हुए देहरादून में नाम बदलकर विकास सुमन नाम से रह रहे तुषार के पिता सुंदर त्यागी, उसके साथी देहरादून निवासी अमित को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
तुषार की पत्नी शिखा त्यागी ने गांव के ही तरुण त्यागी व हापुड़ निवासी बिट्टू उर्फ अरविंद त्यागी के खिलाफ खरखौदा थाने पर पति की हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बिट्टू त्यागी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वैभव कुमार सिंह ने बताया कि तुषार की पत्नी शिखा और बहन मोना ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर सुंदर त्यागी को निर्दोष बताया था। इसके बाद सुंदर त्यागी को जमानत मिल गई थी। जबकि शपथ पत्र केस डायरी का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने शपथ पत्र में विवेचक के तोड़ मरोड़कर बयान लिखने की बात कही लेकिन यह नहीं बताया कि उन्होंने विवेचक को बयान क्या दिए। उन्होंने जमानत खारिज करने की अपील की। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने जमानत खारिज करने की याचिका का विरोध किया। अब इस याचिका पर बुधवार आज सुनवाई होगी।