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Mirzapur News: लोक अदालत के बारे में गांव और शहर में लोगों को जागरूक करेगा प्रचार वाहन
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प्रभारी जिला जज जितेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
मिर्जापुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार और त्वरित न्याय के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन जनपद मिर्जापुर पहुंचा। प्रभारी जनपद न्यायाधीश जितेंद्र यादव और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार द्वितीय ने न्यायिक अधिकारियों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी के साथ प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया।
प्रचार वाहन जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देगा। इसके माध्यम से अधिक से अधिक वादों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण कराने, वादकारियों को समय और धन की बचत के लाभों से अवगत कराने तथा न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में सहयोग बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। प्रचार के दौरान नागरिकों को बताया जाएगा कि लोक अदालत के माध्यम से शमनीय आपराधिक वाद, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, बैंक ऋण संबंधी वाद, विद्युत एवं दूरसंचार संबंधी प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा अन्य उपयुक्त प्रकरणों का निस्तारण कराया जा सकता है।
प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। इससे पक्षकारों को राहत मिलती है और न्यायालयों का बोझ भी कम होता है।
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मिर्जापुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार और त्वरित न्याय के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन जनपद मिर्जापुर पहुंचा। प्रभारी जनपद न्यायाधीश जितेंद्र यादव और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आनंद कुमार द्वितीय ने न्यायिक अधिकारियों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी के साथ प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया।
प्रचार वाहन जनपद के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देगा। इसके माध्यम से अधिक से अधिक वादों का सौहार्दपूर्ण एवं त्वरित निस्तारण कराने, वादकारियों को समय और धन की बचत के लाभों से अवगत कराने तथा न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण में सहयोग बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। प्रचार के दौरान नागरिकों को बताया जाएगा कि लोक अदालत के माध्यम से शमनीय आपराधिक वाद, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, बैंक ऋण संबंधी वाद, विद्युत एवं दूरसंचार संबंधी प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद तथा अन्य उपयुक्त प्रकरणों का निस्तारण कराया जा सकता है।
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प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। इससे पक्षकारों को राहत मिलती है और न्यायालयों का बोझ भी कम होता है।
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