फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Four convicted in assault case fined

Mirzapur News: मारपीट में चार दोषियों को अर्थदंड

Fri, 18 Sep 2026 01:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Four convicted in assault case fined
लालगंज थाना में दर्ज मारपीट मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने चार दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

लालगंज थाने में 2017 में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाह न्यायालय में प्रस्तुत कर दोषी को कड़ी सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय लालगंज सुमित कुमार यादव ने दोषी मुनीब उर्फ प्रमोद यादव, अशोक यादव, लालबहादुर व चंद्रली निवासी अतरैला राजा को 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10-10 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।




जुआ खेलने के दोषी को अर्थदंड
अदलहाट थाना में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दोषी को अर्थदंड से दंडित किया। अदलहाट थाना में 2025 में जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाह न्यायालय में प्रस्तुत कर दोषी को सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय शंकर गौतम ने दोषी अब्दुल कलाम निवासी अमरपुर बटलोइया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed