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Mirzapur News: कीटनाशक विक्रेताओं का आईपीएमएस पोर्टल पंजीकरण अनिवार्य

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 01:51 AM IST
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IPMS portal registration mandatory for pesticide sellers
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अब कीटनाशकों की बिक्री और उपयोग को पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने जिले में संचालित सभी थोक एवं फुटकर कीटनाशक विक्रेताओं का पंजीकरण ऑनलाइन अनिवार्य कर दिया है। बिना पंजीकरण के कीटनाशी कारोबार करने वालों पर कीटनाशी एक्ट 1968 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी विक्रेता एवं कंपनी अपनी दुकानों का पंजीकरण आईपीएमएस पोर्टल डब्लूडब्लूडब्लू.आईपीएमएस.गोव.इन वेवसाइट पर अनिवार्य रूप से कराएं। पंजीकरण की प्रक्रिया मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर और ई-मेल आइडी के आधार पर पूरी की जानी है। यदि पंजीकरण करते समय कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो विक्रेता, डीलर, निर्माता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी स्नेह प्रभा ने कहा कि किसी भी कीटनाशक विक्रेता का आईपीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण नहीं हुआ पाया जाएगा तो संबंधित विक्रेता पर कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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