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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Photography or videography of sanctum sanctorum of Maa Vindhyavasini Temple without permission prohibited

Vindhyachal Mandir: मंदिर के गर्भगृह में अब नहीं होगी फोटो और वीडियोग्राफी, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

Tue, 14 Jul 2026 12:21 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Tue, 14 Jul 2026 12:21 PM IST
सार

मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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Photography or videography of sanctum sanctorum of Maa Vindhyavasini Temple without permission prohibited
विंध्याचल माता मंदिर, मिर्जापुर - फोटो : Instagram

विस्तार

मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में सोमवार को नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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प्रशासनिक आदेश के मुताबिक मंदिर के गर्भगृह में किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग, वेबकास्टिंग या ऑडियो रिकार्डिंग या किसी भी प्रकार की दृश्य या श्रव्य सामग्री का संग्रह, सृजन या प्रसारण की मनाही रहेगी। हालांकि प्रतिदिन होने वाली आरती के लिए इसमें कुछ रियायत दी गई है। 
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इसके मुताबिक आरती अवधि में अनुमोदित कुछ विशेष अवसरों पर सीमित व नियंत्रित रिकार्डिंग की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए जिला सूचना अधिकारी या उनके द्वारा नामित विधिक प्रतिनिधि रिकार्डिंग कर सकता है। 
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पंडा समाज का अधिकृत प्रतिनिधि जो पहले से ही मंदिर प्रशासन व सिटी मजिस्ट्रेट के दस्तावेज में दर्ज हो। इसके अतिरिक्त मंदिर प्रशासन की ओर से नामित अधिकृत मीडिया प्रतिनिधि जिसे नगर मजिस्ट्रेट या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की पूर्व अनुमति प्राप्त हो उसे सीमित अनुमति होगी। 

इसके साथ ही आम श्रद्धालु के प्रयोग किया जाने वाला मोबाइल, फोन, कैमरा और रिकॉर्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण सबूत के तौर पर जब्त किया जा सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि आदेश जारी कर दिया गया है। इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
 
इनको मिली जिम्मेदारी
इसकी रोकथाम व निगरानी के लिए सीओ सिटी, विंध्याचल थाना प्रभारी व मंदिर सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस आदेश को मंदिर प्रशासन सभी प्रवेश द्वारों, प्रतीक्षालयों, कतार मार्गों व अन्य उपयुक्त स्थानों पर सूचनापट्ट पर प्रदर्शित कया जाएगा। ताकि आम जनता को इसके बारे में जानकारी हो सके। 

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