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Mirzapur News: अवैध असलहा रखने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दो दोषियों पर जुर्माना

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2026 01:41 AM IST
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Two people were fined for possessing illegal weapons and damaging government property.
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मिर्जापुर। देहात और शहर कोतवाली में दर्ज अवैध असलहा रखने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दो दोषियों पर जुर्माना लगाया है।
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देहात कोतवाली पुुलिस ने 1999 अवैध शस्त्र रखने पर पुलिस ने आयुध अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने दोषी रामजी उर्फ कुदक्कड़ को दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर पांच दिन के कारावास की सजा होगी।
शहर कोतवाली पुलिस ने 1992 में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी ज्ञानधर मिश्रा निवासी पांडेयपुर कोतवाली देहात को 5250 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर पांच दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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