सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad: Verdict murder of betting king Bittu, four sentenced to life imprisonment

Moradabad: सट्टा किंग बिट्टू की हत्या में फैसला, पिता-पुत्र समेत चार को आजीवन कारावास, रंजिश में मारी थी गोली

अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 23 Dec 2025 12:39 PM IST
विज्ञापन
सार

सट्टा किंग जुल्फिकार अली उर्फ बिट्टू की हत्या में अदालत ने हिस्ट्रीशीटर साबिर कालिया, उसके पिता समेत चार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 27-27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2014 में सट्टे के धंधे को लेकर बिट्टू की गोली मारकर हत्या की गई थी।

Moradabad: Verdict murder of betting king Bittu, four sentenced to life imprisonment
मुरादाबाद की कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

सट्टा किंग के नाम से मशहूर रहे जुल्फिकार अली उर्फ बिट्टू की हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे-11 छाया शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने हिस्ट्रीशीटर साबिर कालिया, उसके पिता और बेटे समेत चार मुलजिमों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि चारों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

Trending Videos


इस घटना को मझोला क्षेत्र में आजाद नगर गुलफाम मस्जिद के पास सट्टे के धंधे को लेकर नौ अक्तूबर 2014 की सुबह करीब साढ़े चार बजे बिट्टू की हत्या कर दी गई थी। कटघर के करबला दस सराय निवासी जुल्फिकार अली उर्फ बिट्टू के बेटे इस्तेकार ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि वह अपने पिता और रिश्तेदार तनवीर के साथ आजाद नगर गुलफाम मस्जिद के पास अपने कारखाने गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस्तेकार और तनवीर कारखाने का गेट खोलने लगे जबकि जुल्फिकार अली उर्फ बिट्टू बाहर सड़क पर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा था। इसी दौरान वहां बारादरी निवासी अजीम, उसका भाई अय्यूब, कटघर के करबला गली नंबर पांच निवासी कालिया साबिर, उसका बेटा शाकिर, पिता मिट्ठन, मझोला के लाइनपार निवासी चंचल गुप्ता और उपदेश गुप्ता आ गए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई।

जिसमें उसके पिता बिट्टू घायल हो गए थे। दिल्ली में इलाज के दौरान बिट्टू की मौत हो गई थी। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने अजीम, कालिया साबिर, शाकिर, मिट्टन और भोजपुर के कोरबाकू निवासी रिजवान उर्फ इरफान के खिलाफ हत्या में चार्जशीट दाखिल की थी जबकि चंचल, उपदेश और अय्यूब के नाम विवेचना में निकाल दिया गया था।

इस केस की सुनवाई एडीजे-11 छाया शर्मा की अदालत में चली। अजीम के लगातार गैरहाजिर होने के कारण उसकी फाइल दूसरी कोर्ट में भेज दी गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद हिस्ट्रीशीटर साबिर कालिया, उसके पिता मिट्ठन, बेटे शाकिर और रिजवान को दोषी करार दिया।

दो दिन बाद दिल्ली में उपचार के दौरान तोड़ा था दम
बिट्टू को नौ अक्तूबर 2014 की सुबह कई गोलियां मारी गई थी। गंभीर रूप से घायल बिट्टू को परिजन साईं अस्पताल ले गए लेकिन गंभीर हालत में उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया था दिल्ली में उपचार के दौरान बिट्टू को मौत हो गई थी। पुलिस ने पहले इस मामले को जानलेवा हमले में दर्ज कियाथा लेकिन मृत्यु होने के बाद केस में हत्या की धारा बढ़ा दी गई थी।

छेड़खानी के दोषी को दो साल की कैद
दूसरे केस में किशोरी से छेड़खानी के मामले में अदालत ने मुलजिम अफजाल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कटघर क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पांच मई 2022 को प्रेम वंडरलैंड के सामने रहने वाले अफजाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें आरोप था कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी। 

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल की कैद
तीसरे केस में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रेशमा चौधरी की अदालत ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम बाबू उर्फ बबुआ को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है जबकि पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मैनाठेर थाने में इंस्पेक्टर राजेश सिंह सोलंकी ने 21 नवंबर 2015 को बिलारी के सहसपुर निवासी बाबू उर्फ बबुआ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed