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Muzaffarnagar News: किशोरी के यौन उत्पीड़न के दोषी को 20 साल का कारावास
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मुजफ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी सुमित को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष अपर एवं सत्र न्यायधीश (पॉक्सो कोर्ट) की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 10 अप्रैल 2021 की रात वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त सुमित बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के पिता को घटना की जानकारी सुबह हुई, जिसके बाद 14 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) में हुई। मंगलवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त सुमित को दोषी पाया और विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 363 में तीन वर्ष का कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 में चार वर्ष का कारावास और 5000 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। ब्यूरो
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अभियोजन के अनुसार 10 अप्रैल 2021 की रात वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त सुमित बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के पिता को घटना की जानकारी सुबह हुई, जिसके बाद 14 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) में हुई। मंगलवार को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त सुमित को दोषी पाया और विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। धारा 363 में तीन वर्ष का कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड, धारा 366 में चार वर्ष का कारावास और 5000 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। ब्यूरो
