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Muzaffarnagar News: अदालत के आदेश की अवमानना में बावला को तीन साल की सजा

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2026 01:13 AM IST
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Bawala sentenced to three years in jail for contempt of court order
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मुजफ्फरनगर। करीब 16 साल पहले अदालत के आदेश की अवमानना के मामले में कुख्यात विनोद बावला को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। एसीजेएम न्यायालय ने सुनवाई की।अदालत में चल रहे प्रकरण में हाजिर नहीं होने पर कुख्यात विनोद बावला पर अदालत के आदेश की अवमानना का मामला शाहपुर थाने में दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई बुधवार को न्यायालय एसीजेएम में हुई। दोष सिद्ध होने पर किनौनी निवासी विनोद बावला को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई।
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जानलेवा हमले में तीन आरोपी दोषमुक्त
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर क्षेत्र के अभिपुरा गांव के जंगल में दस साल पहले मामूली कहासुनी पर किसान मैनपाल पर जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। दौलतपुर के रहने वाले वादी श्यामपाल ने सात जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी अभिपुरा निवासी हरिओम, जौहरा निवासी रामकुमार और विपिन पर अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।
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