{"_id":"6a2083e17db97beb030f840e","slug":"bawala-sentenced-to-three-years-in-jail-for-contempt-of-court-order-muzaffarnagar-news-c-29-1-mng1001-172755-2026-06-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar News: अदालत के आदेश की अवमानना में बावला को तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Muzaffarnagar News: अदालत के आदेश की अवमानना में बावला को तीन साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। करीब 16 साल पहले अदालत के आदेश की अवमानना के मामले में कुख्यात विनोद बावला को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। एसीजेएम न्यायालय ने सुनवाई की।अदालत में चल रहे प्रकरण में हाजिर नहीं होने पर कुख्यात विनोद बावला पर अदालत के आदेश की अवमानना का मामला शाहपुर थाने में दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई बुधवार को न्यायालय एसीजेएम में हुई। दोष सिद्ध होने पर किनौनी निवासी विनोद बावला को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई।
--
जानलेवा हमले में तीन आरोपी दोषमुक्त
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर क्षेत्र के अभिपुरा गांव के जंगल में दस साल पहले मामूली कहासुनी पर किसान मैनपाल पर जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। दौलतपुर के रहने वाले वादी श्यामपाल ने सात जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी अभिपुरा निवासी हरिओम, जौहरा निवासी रामकुमार और विपिन पर अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।
Trending Videos
जानलेवा हमले में तीन आरोपी दोषमुक्त
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर क्षेत्र के अभिपुरा गांव के जंगल में दस साल पहले मामूली कहासुनी पर किसान मैनपाल पर जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। दौलतपुर के रहने वाले वादी श्यामपाल ने सात जून 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी अभिपुरा निवासी हरिओम, जौहरा निवासी रामकुमार और विपिन पर अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका। साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन