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UP: संगीत सोम को कोर्ट से बड़ी राहत, 15 साल पुराने मामले में दोषमुक्त करार, शिवसेना के नेता ने कराया था केस

अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 25 Jan 2023 05:53 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : पूर्व विधायक संगीत सोम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में दोषमुक्त करार दिया है। शिवसेना के नेता ने केस दर्ज कराया था।

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Muzaffarnagar News: Court acquitted former MLA Sangeet Som in 15 years old case
पूर्व विधायक संगीत सोम
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर के खतौली में 15 साल पहले शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया। 

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बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि मेरठ की सरधना सीट से भाजपा के पूर्व विधायक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। अप्रैल 2008 में शिव सेना नेता ललित मोहन शर्मा ने संगीत सोम पर खतौली की रैली में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
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शिव सेना के नेता का कहना था कि संगीत सोम ने शिव सेना एवं शिव के प्रमुख रहे बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर विद्वेष फैलाने का काम किया है। यही नहीं रैली स्थल पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने की बात भी कही थी। 

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पुलिस ने विवेचना के बाद चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 में चल रही थी। बुधवार को प्रकरण में पूर्व विधायक पेश हुए। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व विधायक को दोषमुक्त करार दिया है।

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