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Muzaffarnagar: सुशील मूंछ लापता..., तीन साल से नोटिस तामील नहीं करवा पाई पुलिस, कोर्ट से भगौड़ा घोषित
Wed, 15 Jul 2026 11:08 PM IST
Mohd Mustakim
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
Published by: Mohd Mustakim
Updated Wed, 15 Jul 2026 11:08 PM IST
सार
प्रदेश की सरकार ने 2023 में मुजफ्फरनगर के मथेड़ी गांव निवासी सुशील मूंछ के खिलाफ आपराधिक अपील दाखिल की थी। लगभग तीन वर्ष बाद भी पुलिस अभियुक्त को नोटिस नहीं दे पाई है।
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सुशील मूंछ की फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रतनपुरी थाने की पुलिस जनपद के टॉप 10 अपराधियों में शामिल सुशील उर्फ मूंछ को नोटिस तामील नहीं करा पाई है। अभी तक रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रेषित नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि मथेड़ी में मूंछ के घर कोई नहीं मिला। राज्य सरकार ने तीन मई 2023 को रतनपुरी के मथेड़ी गांव निवासी सुशील उर्फ मूंछ के खिलाफ आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील दाखिल होने के लगभग तीन वर्ष बाद भी पुलिस अभियुक्त को नोटिस नहीं दे पाई है।
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न्यायालय ने आठ जुलाई को आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया यह माना है कि नोटिस तामील न करवाने का अर्थ है कि पुलिस अभियुक्त सुशील उर्फ मूंछ को अपील में हुए विलंब का लाभ देना चाहती है। न्यायालय ने अभियुक्त सुशील उर्फ मूंछ को 15 जुलाई को नोटिस के जरिये तलब किया था। बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं की। थाना प्रभारी रतनपुरी राकेश कुमार का कहना है कि सुशील मूंछ के घर पर कोई नहीं मिला है।
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अदालत घोषित कर चुकी भगोड़ा
अदालत ने पिछले साल सुशील मूंछ को गैंगस्टर के 25 साल पुराने मुकदमे में हाजिर नहीं होने पर भगौड़ा घोषित किया था। हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमों के आधार पर 2001 में मथेड़ी निवासी सुशील मूंछ, शहर के अग्रसेन विहार निवासी कुंवरपाल और चंदन के खिलाफ तत्कालीन सिविल लाइन एसओ श्रीभगवान शर्मा ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना एसओ डीएन वर्मा ने की। बचाव पक्ष ने प्रकरण में हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। इस दौरान चंदन की मृत्यु हो गई। अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण पिछले साल 30 जनवरी को सुशील मूंछ के स्थायी वारंट जारी किए थे और पत्रावली दफ्तर दाखिल कर दी गई है। इससे पहले पुलिस की ओर से एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।
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विवेचना एसओ डीएन वर्मा ने की। बचाव पक्ष ने प्रकरण में हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। इस दौरान चंदन की मृत्यु हो गई। अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण पिछले साल 30 जनवरी को सुशील मूंछ के स्थायी वारंट जारी किए थे और पत्रावली दफ्तर दाखिल कर दी गई है। इससे पहले पुलिस की ओर से एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था।
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