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Muzaffarnagar News: हाईवे जाम, निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में प्रधान सहित 22 बरी

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Mar 2026 01:12 AM IST
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Pradhan and 22 others acquitted for highway blockade and prohibitory order violations
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मुजफ्फरनगर। निषेधाज्ञा उल्लंघन, हाईवे जाम सहित बलवा करने के आरोप में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में ग्राम प्रधान दूधाहेड़ी एवं प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक राठी सहित 22 आरोपियों को बरी कर दिया।
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13 वर्ष पूर्व मंसूरपुर शुगर मिल पर गन्ना भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के तत्कालीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल फौजी सहित 62 लोगों के विरुद्ध नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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थाना मंसूरपुर के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार ने पांच दिसंबर 2013 को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े 62 लोगों के विरुद्ध हाईवे जाम करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की थी।
इनमें से 22 आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर जमानत कराई थी। कोर्ट ने बाकी आरोपियों की पत्रावली अलग कर 22 लोगों के मामले में सुनवाई शुरू की थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई पूर्ण कर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया।
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इन 22 आरोपियों को किया गया बरी


कोर्ट ने प्रधान दूधाहेड़ी अशोक राठी, मोनू कुमार, जय कुमार, राजवीर, अनिल, पुष्पेंद्र, पप्पू, दुष्यंत त्यागी, जोगेंद्र, सुशील, पप्पन, अमित राठी, ब्रह्मपाल, चरण सिंह, गोपाल, हरबीर, सुशील, राजा, प्रदीप,योगेंद्र, सत्य वृतांत और रमेश को बरी कर दिया।
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