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Pilibhit News: जमीन सौदा करने के नाम पर 69.70 लाख हड़पने का आरोप
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तय तारीखों पर नहीं पहुंचे आरोपी, रकम लौटाने से भी किया इन्कार, एसपी के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज
गजरौला। थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम देवीपुरा निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि जमीन का सौदा तय कर उससे 69 लाख 70 हजार रुपये ले लिए गए, लेकिन निर्धारित समय पर बैनामा नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, रुपये वापस मांगने पर आरोपी पक्ष द्वारा गाली-गलौज, धमकी और मारपीट तक की गई। मामले में एसपी के निर्देश पर गजरौला पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित राजेन्द्र सिंह ने गजरौला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि देवीपुरा और भिलैझ्या गांवखेड़ा स्थित कई गाटा संख्याओं की जमीन को लेकर पूर्व में विवाद चल रहा था, जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद जहानाबाद थाना क्षेत्र के लालपुर निवासी हरिओम ने अपनी पत्नी कामाक्षी गंगवार व अन्य साथियों के माध्यम से उक्त जमीन 1.17 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा तय किया।
पीड़ित का कहना है कि आठ जनवरी 2026 को सात लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से बयाना के रूप में भेजे गए। इसके बाद 13 जनवरी को 23 लाख रुपये और 19 जनवरी को 15 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर किए गए। बाद में आरोपी पक्ष ने रकम वापस लेकर नकद देने को कहा, जिसके बाद कुछ रुपये नकद में दिए गए। इस प्रकार कुल 69 लाख 70 हजार रुपये आरोपियों को दे दिए गए।
29 जनवरी को गाटा संख्या 165 का बैनामा और अन्य जमीन का एग्रीमेंट होना तय था। इसके लिए करीब 2.20 लाख रुपये स्टांप शुल्क व अन्य खर्चों में लगभग 50 हजार रुपये व्यय कर दस्तावेज भी तैयार करा लिए गए थे, लेकिन आरोपी रजिस्ट्री कार्यालय नहीं पहुंचे। बाद में छह फरवरी की नई तारीख तय हुई, लेकिन उस दिन भी बैनामा नहीं कराया गया। इसके बाद 19 फरवरी को फोन पर साफ मना कर दिया गया। अगले दिन शहर के एक कैफे में बुलाकर गाली-गलौज की गई और रुपये वापस न करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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गजरौला। थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम देवीपुरा निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि जमीन का सौदा तय कर उससे 69 लाख 70 हजार रुपये ले लिए गए, लेकिन निर्धारित समय पर बैनामा नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, रुपये वापस मांगने पर आरोपी पक्ष द्वारा गाली-गलौज, धमकी और मारपीट तक की गई। मामले में एसपी के निर्देश पर गजरौला पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित राजेन्द्र सिंह ने गजरौला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि देवीपुरा और भिलैझ्या गांवखेड़ा स्थित कई गाटा संख्याओं की जमीन को लेकर पूर्व में विवाद चल रहा था, जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद जहानाबाद थाना क्षेत्र के लालपुर निवासी हरिओम ने अपनी पत्नी कामाक्षी गंगवार व अन्य साथियों के माध्यम से उक्त जमीन 1.17 करोड़ रुपये में बेचने का सौदा तय किया।
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पीड़ित का कहना है कि आठ जनवरी 2026 को सात लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से बयाना के रूप में भेजे गए। इसके बाद 13 जनवरी को 23 लाख रुपये और 19 जनवरी को 15 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर किए गए। बाद में आरोपी पक्ष ने रकम वापस लेकर नकद देने को कहा, जिसके बाद कुछ रुपये नकद में दिए गए। इस प्रकार कुल 69 लाख 70 हजार रुपये आरोपियों को दे दिए गए।
29 जनवरी को गाटा संख्या 165 का बैनामा और अन्य जमीन का एग्रीमेंट होना तय था। इसके लिए करीब 2.20 लाख रुपये स्टांप शुल्क व अन्य खर्चों में लगभग 50 हजार रुपये व्यय कर दस्तावेज भी तैयार करा लिए गए थे, लेकिन आरोपी रजिस्ट्री कार्यालय नहीं पहुंचे। बाद में छह फरवरी की नई तारीख तय हुई, लेकिन उस दिन भी बैनामा नहीं कराया गया। इसके बाद 19 फरवरी को फोन पर साफ मना कर दिया गया। अगले दिन शहर के एक कैफे में बुलाकर गाली-गलौज की गई और रुपये वापस न करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। थाना प्रभारी ब्रजवीर सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
