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Pilibhit News: मजिस्ट्रेट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में हुआ बदलाव

संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 29 Jan 2026 11:58 PM IST
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Changes in the jurisdiction of Magistrate Courts
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पीलीभीत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगलदेव ने बृहस्पतिवार को मजिस्ट्रेट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में बदलाव किया है।
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अब थाना पूरनपुर से संबंधित पुलिस चालान की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल जज/ सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से हटाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया है। थाना माधोटांडा से संबंधित पुलिस चालान व थाना पूरनपुर से संबंधित पुराने परिवादों की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार अपर सिविल जज/सीनियर डिवीजन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कर दिया गया है।
वहीं, महिला थाने से संबंधित पुलिस चालान व परिवादों की सुनवाई अपर सिविल जज/ सीनियर डिवीजन एफटीसी/एसीजेएम करेंगे। थाना अमरिया, सेहरामऊ उत्तरी व थाना जीआरपी से संबंधित समस्त पुलिस चालान वाद व परिवादों की सुनवाई व निस्तारण न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे।
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थाना सुनगढ़ी के नए परिवादों की सुनवाई एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। न्यायालय सिविल जज/जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक में लंबित रिपोर्ट व थाना कोतवाली से संबंधित परिवाद, कोतवाली व पूरनपुर के नए परिवाद की सुनवाई व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय सिविल जज/जूनियर डिवीजन/एफटीसी को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त शेष क्षेत्राधिकार के संबंध में पारित आदेश पूर्व की भांति यथावत रहेगा।
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