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Pratapgarh News: खसरावार तय होगा भूमि का सर्किल रेट, मूल्यांकन में होगी आसानी
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शहरी क्षेत्र के साथ अब कृषि भूमि के लिए हर खसरा नंबर का अलग-अलग सर्किल रेट निर्धारित किया जाएगा ताकि भूमि का सटीक मूल्यांकन हो सके। सिंचित और असिंचित जमीन के साथ लोकेशन के आधार पर भूमि का मूल्य तय किया जाएगा। रजिस्ट्री के लिए खसरावार सर्किल रेट तैयार किया जाना है जिससे भूमि के न्यूनतम मूल्य को निर्धारित किया जा सके।
सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क तय किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई और संपत्ति के प्रकार के आधार पर सर्किल रेट तय होंगे। निर्धारित सर्किल रेट की जानकारी लोगों को ऑनलाइन स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तहसील और उप निबंधक कार्यालय से भी सर्किल रेट की जानकारी मिल सकेंगी।
सर्किल रेट निर्धारित होने से लोगों की संपत्ति का सही मूल्यांकन हो सकेगा और रजिस्ट्री के खर्च का पता भी चलेगा। हाल ही में टेऊंगा, भुपियामऊ, बड़नपुर और कटरामेदनीगंज के किसानों के भूमि अधिग्रहण का काम पूर्व सर्किल रेट के आधार पर आवास विकास परिषद ने पूरा किया है। जबकि किसानों ने जमीन के मूल्य से कम मुआवजा मिलने का विरोध भी किया था।
इस तरह तय होगा सर्किल रेट
अगर किसी जमीन का सर्किल रेट 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है और जमीन 100 वर्ग मीटर है तो उसका सर्किल रेट दस लाख रुपये होगा। कुल मूल्य पर एक प्रतिशत दर के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने की सख्ती
महानिबंधक कार्यालय से मानकीकृत मूल्यांकन प्रारूप 10 नवंबर को उपलब्ध करा दिया गया था। वर्तमान सर्किल रेट को नए प्रारूप में तैयार कर पुनरीक्षण प्रक्रिया में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना था। मगर, जिले में निर्धारित समय 31 दिसंबर के बाद भी पूर्व सर्किल रेट का पुनरीक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डीएम को पत्र भेजकर पुनरीक्षण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है। पुनरीक्षण कार्य में राजस्व कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
बोले अफसर
सर्किल रेट पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर महानिबंधक कार्यालय को भेजी जाएगी।
- यादवेंद्र द्विवेदी, एआईजी स्टाम्प
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सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क तय किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सड़क की चौड़ाई और संपत्ति के प्रकार के आधार पर सर्किल रेट तय होंगे। निर्धारित सर्किल रेट की जानकारी लोगों को ऑनलाइन स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तहसील और उप निबंधक कार्यालय से भी सर्किल रेट की जानकारी मिल सकेंगी।
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सर्किल रेट निर्धारित होने से लोगों की संपत्ति का सही मूल्यांकन हो सकेगा और रजिस्ट्री के खर्च का पता भी चलेगा। हाल ही में टेऊंगा, भुपियामऊ, बड़नपुर और कटरामेदनीगंज के किसानों के भूमि अधिग्रहण का काम पूर्व सर्किल रेट के आधार पर आवास विकास परिषद ने पूरा किया है। जबकि किसानों ने जमीन के मूल्य से कम मुआवजा मिलने का विरोध भी किया था।
इस तरह तय होगा सर्किल रेट
अगर किसी जमीन का सर्किल रेट 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है और जमीन 100 वर्ग मीटर है तो उसका सर्किल रेट दस लाख रुपये होगा। कुल मूल्य पर एक प्रतिशत दर के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने की सख्ती
महानिबंधक कार्यालय से मानकीकृत मूल्यांकन प्रारूप 10 नवंबर को उपलब्ध करा दिया गया था। वर्तमान सर्किल रेट को नए प्रारूप में तैयार कर पुनरीक्षण प्रक्रिया में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाना था। मगर, जिले में निर्धारित समय 31 दिसंबर के बाद भी पूर्व सर्किल रेट का पुनरीक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डीएम को पत्र भेजकर पुनरीक्षण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया है। पुनरीक्षण कार्य में राजस्व कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
बोले अफसर
सर्किल रेट पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर महानिबंधक कार्यालय को भेजी जाएगी।
- यादवेंद्र द्विवेदी, एआईजी स्टाम्प
