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Pratapgarh News: किडनी निकालने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 11:04 PM IST
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Court orders lawsuit against doctors who removed kidneys
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शहर के पल्टन बाजार स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में युवक के पथरी के ऑपरेशन के बहाने किडनी निकालने वाले डॉ. एसएस गुप्ता और डॉ. अलंकार जायसवाल के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
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पट्टी तहसील क्षेत्र के मंगरौरा निवासी पन्ना विश्वकर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर कर बेटे हिमांशु की किडनी निकालने का आरोप संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. एसएस गुप्ता और उनके सहयोगी डॉ. अलंकार जायसवाल पर लगाया था। पीड़ित के अनुसार छह जून 2024 को डॉक्टरों ने पथरी का ऑपरेशन किया। 18 जून को ड्रेसिंग के लिए पहुंचने पर डॉक्टर बेटे को ऑपरेशन कक्ष में ले गए।
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बेटे की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने जल्द स्वस्थ होने का आश्वासन दिया। बेटे के शरीर पर 13 टांके देख मन में किडनी निकाल लिए जाने की आशंका हुई। कटरा रोड स्थित अल्ट्रासाउंड केंद्र पर बेटे की जांच कराई। रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि बाएं तरफ की किडनी नहीं है। शिकायत करने पर हॉस्पिटल संचालक डॉ. एसएस गुप्ता ने गाली गलौज कर भगा दिया।
याचिका की सुनवाई करते हुए करीब एक सप्ताह पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमुद उपाध्याय ने नगर कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर मामले की गंभीरता से विवेचना किए जाने का आदेश जारी किया। एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। संवाद
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