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Pratapgarh News: दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को सात साल की सजा
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विवाहिता की वर्ष 2018 में फांसी लगाकर हत्या के मामले में कोर्ट ने हथिगवां थाना क्षेत्र के आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल की कारावास की सजा और प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
दहेज हत्या के दोषी हथिगवां थाना क्षेत्र के लाला का पुरवा बरौधा निवासी पति अमर सरोज उर्फ कुंवर सरोज, ससुर छोटेलाल और सास शांति देवी को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामलाल ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की 20 हजार रुपये की राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की।
वादी मुकदमा पीड़िता के भाई बब्लू सरोज के अनुसार उसकी बड़ी बहन माया देवी की शादी एक दिसंबर 2016 में हथिगवां थाना क्षेत्र के अमर सरोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति अमर, ससुर छोटे लाल और सास शांति देवी दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित करते थे।
बहन ने फोन से इस बारे में मुझे बताया था। पांच मई 2018 को तीनों लोगों ने मिलकर मेरी बहन की फांसी लगाकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर दूसरे दिन मैं दिल्ली से घर आया और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।
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दहेज हत्या के दोषी हथिगवां थाना क्षेत्र के लाला का पुरवा बरौधा निवासी पति अमर सरोज उर्फ कुंवर सरोज, ससुर छोटेलाल और सास शांति देवी को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामलाल ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की 20 हजार रुपये की राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की।
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वादी मुकदमा पीड़िता के भाई बब्लू सरोज के अनुसार उसकी बड़ी बहन माया देवी की शादी एक दिसंबर 2016 में हथिगवां थाना क्षेत्र के अमर सरोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति अमर, ससुर छोटे लाल और सास शांति देवी दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित करते थे।
बहन ने फोन से इस बारे में मुझे बताया था। पांच मई 2018 को तीनों लोगों ने मिलकर मेरी बहन की फांसी लगाकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर दूसरे दिन मैं दिल्ली से घर आया और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।