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Pratapgarh News: औद्योगिक पार्कों का होगा विकास, प्रति एकड़ पर मिलेंगे 50 लाख रुपये
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शासन ने उद्यमियों को रोजगार सृजन के लिए सुनहरा मौका दिया है। औद्योगिक पार्क का विकास करने पर उद्यमियों को 50 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। भूमि की खरीद पर स्टांप शुल्क भी माफ रहेगा।
उद्यमियों के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए निजी औद्योगिक पार्क विकास की योजना शुरू की गई है। शासन ने पार्क को प्लेज नाम दिया है। औद्योगिक पार्क के विकास पर उद्यमी अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक निवेश कर सकेंगे। प्रति एकड़ पर 50 लाख रुपये का ऋण सरकार देगी।
पार्क स्थापना के लिए क्रय की जाने वाले भूमि पर शत प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट रहेगी। विकसित होने वाले औद्योगिक पार्कों की भूमि पर 75 प्रतिशत कार्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से जुड़ा होगा। पार्क की सड़क की चौड़ाई पर भी सरकार ने छूट दी है। सड़क की चौड़ाई की शर्त 12 मीटर से घटाकर सात मीटर कर दिया गया है। 1.5 मीटर का फुटपाथ बनाना अनिवार्य किया गया है।
उपायुक्त उद्योग अजय त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती दौर में एक औद्योगिक पार्क स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी शासन ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। अधिक संख्या में उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उद्यमी शहर के मीराभवन स्थित उद्यम एवं प्रोत्साहन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
ग्रीन एवं ऑरेंज कैटेगरी के उद्योग की अनुमति
प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित होने जा रहे औद्योगिक पार्कों में ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के उद्योग की अनुमति दी गई है। पार्क का क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ होने पर पीडब्ल्यूडी 2.5 मीटर सड़क का निर्माण कराएगा। रजिस्ट्री की पुष्टि और छूट के लिए डीएम के अनुमोदन पर उपायुक्त उद्योग अनुमति प्रदान करेंगे।
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उद्यमियों के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए निजी औद्योगिक पार्क विकास की योजना शुरू की गई है। शासन ने पार्क को प्लेज नाम दिया है। औद्योगिक पार्क के विकास पर उद्यमी अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक निवेश कर सकेंगे। प्रति एकड़ पर 50 लाख रुपये का ऋण सरकार देगी।
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पार्क स्थापना के लिए क्रय की जाने वाले भूमि पर शत प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट रहेगी। विकसित होने वाले औद्योगिक पार्कों की भूमि पर 75 प्रतिशत कार्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से जुड़ा होगा। पार्क की सड़क की चौड़ाई पर भी सरकार ने छूट दी है। सड़क की चौड़ाई की शर्त 12 मीटर से घटाकर सात मीटर कर दिया गया है। 1.5 मीटर का फुटपाथ बनाना अनिवार्य किया गया है।
उपायुक्त उद्योग अजय त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती दौर में एक औद्योगिक पार्क स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी शासन ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। अधिक संख्या में उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उद्यमी शहर के मीराभवन स्थित उद्यम एवं प्रोत्साहन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
ग्रीन एवं ऑरेंज कैटेगरी के उद्योग की अनुमति
प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित होने जा रहे औद्योगिक पार्कों में ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी के उद्योग की अनुमति दी गई है। पार्क का क्षेत्रफल 15 से 50 एकड़ होने पर पीडब्ल्यूडी 2.5 मीटर सड़क का निर्माण कराएगा। रजिस्ट्री की पुष्टि और छूट के लिए डीएम के अनुमोदन पर उपायुक्त उद्योग अनुमति प्रदान करेंगे।
