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Pratapgarh News: आदेश का पालन नहीं करने पर आयोग ने जारी किया वारंट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 25 May 2026 11:40 PM IST
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The commission issued a warrant for not complying with the order.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आदेश का पालन नहीं करने पर बाइक एजेंसी संचालक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। आयोग ने 22 जुलाई को सुनवाई की अग्रिम तिथि पर बाइक एजेंसी संचालक को उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
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पट्टी के तरदहा निवासी पवन कुमार पटेल ने 7 जून 2022 को आयोग में समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने बताया कि 29 जून 2020 को उन्होंने 56,800 रुपये में मिश्रा ऑटो सेल्स मेन रोड पट्टी से बाइक खरीदी थी। जिसमें रजिस्ट्रेशन व बीमा शुल्क भी शामिल था। बाइक की राशि अदा करने के बाद भी बाइक के रजिस्ट्रेशन व बीमा के कागजात नहीं दिए गए।
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आयोग ने 2 जुलाई 2025 को बाइक एजेंसी संचालक एवं कंपनी को बाइक की धनराशि 56,800 क्रय की गई तिथि से नौ फीसदी वार्षिक ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया। साथ ही वाद खर्च एवं मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया लेकिन बाइक एजेंसी संचालक ने आदेश का पालन नहीं किया। जिस पर आयोग ने जमानती वारंट जारी किया है।
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