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Raebareli News: पांच मिलावटखोरों पर 60 हजार रुपये अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Mon, 15 Jun 2026 12:59 AM IST
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रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल आने के बाद खाद्य कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया गया है। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने मुकदमों की सुनवाई पूरी करते हुए पांच कारोबारियों पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने ऊंचाहार के महेशगंज में बिना पंजीयन के संजय कुमार का खाद्य कारोबार पकड़ा था। मामले में खाद्य कारोबारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा बिना पंजीयन के कारोबार करने वाले मिल एरिया के रूपामऊ निवासी अंकित गुप्ता पर पांच हजार और ऊंचाहार के इछनी निवासी संतोष कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
सलोन के मिया फाटक निवासी नेहाल पर 10 हजार और बछरावां के गल्ला मंडी निवासी धीरज कुमार पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सभी कारोबारियों को एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने ऊंचाहार के महेशगंज में बिना पंजीयन के संजय कुमार का खाद्य कारोबार पकड़ा था। मामले में खाद्य कारोबारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा बिना पंजीयन के कारोबार करने वाले मिल एरिया के रूपामऊ निवासी अंकित गुप्ता पर पांच हजार और ऊंचाहार के इछनी निवासी संतोष कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
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सलोन के मिया फाटक निवासी नेहाल पर 10 हजार और बछरावां के गल्ला मंडी निवासी धीरज कुमार पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सभी कारोबारियों को एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।