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Rampur News: आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला को सात-साल की कैद
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रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने सोमवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला और उनके पिता सपा नेता आजम खां को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है।
वर्ष 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें पूर्व मंत्री आजम खां भी आरोपी बनाए गए थे। सोमवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंचे। शहर विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे।
एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे। इससे उन्होंने लाभ भी लिया। इसमें आजम खां ने भी सहयोग करते षडयंत्र किया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
फैसले के बाद सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले लिया गया। करीब तीन घंटे की हिरासत के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया।
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वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जन्म प्रमाणपत्र के साथ लगाया था पैन कार्ड
यह मामला 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस चुनाव में सपा की ओर से स्वार सीट पर सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को मैदान में उतारा था। आरोप है कि नामांकन के दौरान अब्दुल्ला ने जो प्रमाण पत्र लगाए थे, उनमें जन्म प्रमाणपत्र के साथ ही पैन कार्ड भी लगाया था। दोनों ही प्रमाणपत्रों में अब्दुल्ला ने ज्यादा उम्र का प्रमाणपत्र लगाया था।
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जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम परिवार को हो चुकी सात साल की कैद
दो पैन कार्ड से पहले सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट 18 अक्तूबर 2023 को अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके पिता आजम खां और मां डाॅ. तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है।
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वर्ष 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया गया था। इसमें पूर्व मंत्री आजम खां भी आरोपी बनाए गए थे। सोमवार को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंचे। शहर विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे।
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एमपी एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे। इससे उन्होंने लाभ भी लिया। इसमें आजम खां ने भी सहयोग करते षडयंत्र किया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
फैसले के बाद सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले लिया गया। करीब तीन घंटे की हिरासत के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जन्म प्रमाणपत्र के साथ लगाया था पैन कार्ड
यह मामला 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस चुनाव में सपा की ओर से स्वार सीट पर सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को मैदान में उतारा था। आरोप है कि नामांकन के दौरान अब्दुल्ला ने जो प्रमाण पत्र लगाए थे, उनमें जन्म प्रमाणपत्र के साथ ही पैन कार्ड भी लगाया था। दोनों ही प्रमाणपत्रों में अब्दुल्ला ने ज्यादा उम्र का प्रमाणपत्र लगाया था।
जन्म प्रमाणपत्र के मामले में आजम परिवार को हो चुकी सात साल की कैद
दो पैन कार्ड से पहले सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट 18 अक्तूबर 2023 को अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके पिता आजम खां और मां डाॅ. तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है।