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Rampur News: सपा नेता की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई, गिरफ्तारी पर रोक

संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 27 Apr 2026 12:45 AM IST
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Hearing on SP leader's petition to cancel FIR, ban on arrest
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रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां के नाम पर संदेश देने वाले मुरादाबाद के सपा नेता यूसुफ मलिक की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अग्रिम आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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सपा नेता आजम खां इन दिनों रामपुर की जेल में बंद हैं। कुछ दिन पहले मुरादाबाद की जिगर कॉलोनी निवासी सपा नेता यूसुफ मलिक उनसे मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने एक बयान कुछ निजी चैनलों को दिया था, जो वायरल हो गया। पुलिस के अनुसार बयान में वह कहते हुए नजर आए कि उन्होंने जेल में आजम खां से मुलाकात की है और आजम खां ने ईद के मौके पर काले कपड़े पहनने या हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की है।
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वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की और गंज कोतवाली में यूसुफ मलिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।
मामला दर्ज होने के बाद यूसुफ मलिक ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जो खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है।
हाईकोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं में केस दर्ज है, बीएनएस के अनुसार उनमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
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