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Rampur News: सपा नेता आजम खां की जमानत पर अब 13 को होगी सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 09 May 2025 01:44 AM IST
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Now the hearing on SP leader Azam Khan's bail will be held on 13th
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रामपुर। क्वालिटी बार कब्जाने के मामले में जमानत के लिए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पहुंचे सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को पुलिस रिपोर्ट के न आने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 13 मई को होगी। उनकी जमानत एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से पहले खारिज हो चुकी है।
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यह मामला सिविल लाइंस क्षेत्र में हाईवे स्थित क्वालिटी बार का है। इस मामले में बार स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर नाम कर दी थी।
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बाद में इसमें आजम खां के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। उस समय जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी थे। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी पूर्व सांसद डाॅ. तजीन फात्मा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को नामजद किया था।
मुकदमे की जांच कर तीनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने सपा नेता आजम खां को भी आरोपी बना लिया था। आरोपी बनने के बाद इस मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
लोअर कोर्ट के जमानत पर आए फैसले को अब सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट नहीं मिल सकी, जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने वक्त मांग लिया, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख तय कर दी गई है।
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गवाह को धमकाने के मामले में भी जमानत के लिए सेशन कोर्ट पहुंचे आजम
रामपुर। गवाह को धमकाने के मामले में लोअर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सपा नेता आजम खां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए सेशन कोर्ट की शरण ली है। इस मामले की सुनवाई 13 मई को होगी।
सपा नेता आजम खां के खिलाफ 17 अगस्त 2022 को अबरार हुसैन ने थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि आजम खां और उनके साथी वादी के घर में घुसे। उन्होंने वादी और उनकी पत्नी को न्यायालय में गवाही न देने के लिए धमकाया। साथ ही गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में आजम खां की जमानत याचिका एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुकी है। सपा नेता की ओर से इस मामले में सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 13 मई को सुनवाई होगी।
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